{"_id":"60ac0e6d8ebc3e2f214d573e","slug":"accused-daljit-s-statement-recorded-sanjiv-mahajan-s-narco-test-decision-today-chandigarh-news-pkl414417232","type":"story","status":"publish","title_hn":"करोड़ों की कोठी हड़पने का मामला : आरोपी दलजीत के बयान दर्ज, संजीव महाजन के नारको टेस्ट पर फैसला आज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
करोड़ों की कोठी हड़पने का मामला : आरोपी दलजीत के बयान दर्ज, संजीव महाजन के नारको टेस्ट पर फैसला आज
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चंडीगढ़। सेक्टर 37 की कोठी हड़पने के मामले में सोमवार को आरोपी दलजीत सिंह उर्फ रूबल केेे जिला अदालत में 164 के बयान दर्ज किए गए। सूत्रों का कहना है कि दलजीत नेेे यह स्वीकारा है कि उसने आरोपियों का साथ दिया था। उधर, सुरजीत बाउंसर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए संजीव महाजन के नारको टेस्ट पर मंगलवार को फैसला हो सकता है।
सूत्रों का कहना है कि दलजीत सिंह ने चार पेज में अपने बयान दर्ज कराए हैं। दलजीत सिंह पर सुरजीत बाउंसर के साथ अन्य आरोपियों को राहुल मेहता के बारे में जानकारी देने का आरोप है। उसके बाद ही सभी आरोपियों ने कोठी को हड़पने की योजना बनाई थी। आरोपी दलजीत ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर 10 दिन के लिए मंजूरी दी गई है। पुलिस ने दलजीत सिंह की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। इसकेेे बाद चर्चा में यह बात भी आई थी कि पुलिस दलजीत को मामले में गवाह बना सकती है। अब 4 जून को अदालत फैसला सुनाएगी कि दलजीत को गिरफ्तार किया जाए या नहीं।
महाजन समेत चार आरोपी सलाखों में
मामले के कई आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर हैं। संजीव महाजन, राजदीप सिंह, मनीष गुप्ता और सतपाल डागर को पुलिस जेल भेज चुकी है। मनीष गुप्ता को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वहीं सतपाल डागर ने भी जमानत याचिका दायर की हुई है, जिस पर 31 मई को फैसला होगा। सुरजीत बाउंसर की हत्या मामले में भी पुलिस संजीव महाजन का दो दिन का रिमांड ले चुकी है। उसके नारको टेस्ट पर मंगलवार को फैसला होना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सूत्रों का कहना है कि दलजीत सिंह ने चार पेज में अपने बयान दर्ज कराए हैं। दलजीत सिंह पर सुरजीत बाउंसर के साथ अन्य आरोपियों को राहुल मेहता के बारे में जानकारी देने का आरोप है। उसके बाद ही सभी आरोपियों ने कोठी को हड़पने की योजना बनाई थी। आरोपी दलजीत ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर 10 दिन के लिए मंजूरी दी गई है। पुलिस ने दलजीत सिंह की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। इसकेेे बाद चर्चा में यह बात भी आई थी कि पुलिस दलजीत को मामले में गवाह बना सकती है। अब 4 जून को अदालत फैसला सुनाएगी कि दलजीत को गिरफ्तार किया जाए या नहीं।
विज्ञापन
महाजन समेत चार आरोपी सलाखों में
मामले के कई आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर हैं। संजीव महाजन, राजदीप सिंह, मनीष गुप्ता और सतपाल डागर को पुलिस जेल भेज चुकी है। मनीष गुप्ता को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वहीं सतपाल डागर ने भी जमानत याचिका दायर की हुई है, जिस पर 31 मई को फैसला होगा। सुरजीत बाउंसर की हत्या मामले में भी पुलिस संजीव महाजन का दो दिन का रिमांड ले चुकी है। उसके नारको टेस्ट पर मंगलवार को फैसला होना है।
विज्ञापन