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पंजाब में आप को दोहरी खुशी: पहले विधानसभा में जीत अब मिलेंगी राज्यसभा की पांच सीट, 31 मार्च को मतदान

Fri, 11 Mar 2022 10:25 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 11 Mar 2022 10:25 PM IST
सार

उल्लेखनीय है कि आगामी नौ अप्रैल को पंजाब के पांच सांसदों का छह वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जो मार्च, 2016 में निर्वाचित हुए थे। यह सांसद हैं- सुखदेव सिंह ढींढसा, नरेश गुजराल, श्वेत मलिक, प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दूलो।

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AAP may get five Rajya Sabha seats from Punjab
अरविंद केजरीवाल - फोटो : एएनआई

विस्तार

पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के साथ ही आम आदमी पार्टी (आप) को प्रदेश से राज्यसभा की पांच सीटें भी मिल रही हैं। शुक्रवार को राज्यपाल द्वारा 15वीं पंजाब विधानसभा भंग करने का एलान किए जाने के बाद आप के लिए इन सीटों की राह आसान हो गई, क्योंकि इन सांसदों के चुनाव में अब आप के विधायक ही वोट करेंगे।

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निवर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में 15वीं पंजाब विधानसभा का कार्यकाल आगामी 23 मार्च तक है। वहीं चुनाव आयोग ने राज्यसभा की सीटों के लिए गत सात मार्च को चुनाव कराने का एलान किया था लेकिन अब इसके लिए 14 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। 21 मार्च तक नामांकन भरे जाएंगे।
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22 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 24 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 31 मार्च को मतदान और मतगणना होगी, जिसके बाद दो अप्रैल तक निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस तरह, अगर चन्नी 23 मार्च तक अपनी सरकार को कायम रखते तो पांचों सीटों के लिए कांग्रेस की ओर से नामांकन भरे जाते लेकिन अब यह सीटें आप के खाते में जाएंगी, क्योंकि उससे पहले पंजाब में आप की सरकार का गठन हो जाएगा।
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उल्लेखनीय है कि आगामी नौ अप्रैल को पंजाब के पांच सांसदों का छह वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जो मार्च, 2016 में निर्वाचित हुए थे। यह सांसद हैं- सुखदेव सिंह ढींढसा, नरेश गुजराल, श्वेत मलिक, प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दूलो।


तीन माह पहले चुनाव की घोषणा का है प्रावधान
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार का कहना है कि लोक प्रतिनिधित्व कानून (आरपी) कानून, 1951 की धारा 12 के अनुसार, चुनाव आयोग राज्यसभा की रिक्त होने वाली सीटों की तिथि से तीन माह पहले ही चुनाव कराने संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। यानी, उक्त 5 राज्यसभा सांसदों की रिक्त हो रही सीटों के लिए 10 जनवरी को आयोग चुनावी प्रक्रिया शुरू कर सकता था लेकिन ऐसा नहीं होने से 15वीं विधानसभा के सदस्य नए सांसदों के चुनाव में हिस्सा लेने से वंचित हो गए।

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