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Chandigarh News: कोविड के नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदार पर एक हजार रुपये का जुर्माना

Mon, 03 Apr 2023 02:00 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 03 Apr 2023 02:00 AM IST
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A fine of one thousand rupees on the shopkeeper for violating the rules of Kovid
चंडीगढ़। कोरोना काल में सरकार द्वारा लगाए गए कर्फ्यू के दौरान दुकान खोलकर मोबाइल बेचने के मामले में दुकानदार पर जिला अदालत ने एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मनीमाजरा थाना पुलिस ने पंचकूला के सेक्टर 7 निवासी दुकानदार पर्व ढिंगरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया था।
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क्या है मामला : कोविड के दौरान प्रशासन द्वारा लगाए गए कर्फ्यू को देखने के लिए पुलिस की टीम 7 मई 2021 को मनीमाजरा मोटर मार्केट में गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को दुकान नंबर- 215 खुली मिली, जिसमें व्यक्ति मोबाइल बेच रहा था। पुलिस ने कर्फ्यू के दौरान दुकानदार से दुकान खोलने का कारण पूछा तो वह पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ धारा 188 (सरकारी निर्देशों का उल्लंघन) करने के तहत मामला दर्ज किया था।
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