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हादसे में चली गई थी लुधियाना निवासी युवक की जान, 94 लाख मुआवजा

Thu, 22 Apr 2021 02:31 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 22 Apr 2021 02:31 AM IST
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94 lakh compensation, family of a young man, resident in Ludhiana
चंडीगढ़। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 27 वर्षीय लुधियाना निवासी युवक साहिल बस्सी के परिवार को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 94 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है।
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मामले के अनुसार दो साल पहले सेक्टर-46/47 लाइट प्वाइंट पर हादसे में साहिल की मौत हो गई थी। इसके बाद साहिल के पिता सुशील बस्सी और माता हिमलेश ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर कर मुआवजे की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि उनका बेटा एलआईसी एजेंट था, जिसकी सालाना आय लगभग 10 लाख रुपये थी। उनकी याचिका को मंजूर करते हुए ट्रिब्यूनल ने 94 लाख 08 हजार 111 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया। बता दें कि 29 सितंबर 2019 को साहिल अपनी कार से सेक्टर-46/47 की तरफ जा रहा था। वह सेक्टर-43 बस स्टैंड की तरफ मुड़ा तभी फैदां बैरियर की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर मार दी। आरोप के मुताबिक बस ड्राइवर सुनील कुमार बड़ी ही लापरवाही और तेज रफ्तार से बस चला रहा था। उसने बिना हॉर्न बजाय लाल बत्ती पार की और सीधा कार को टक्कर मार दी। हादसे के तुरंत बाद साहिल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
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