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कुत्ते के काटने पर मांगा 50 हजार हर्जाना, नगर निगम के खिलाफ केस

Thu, 04 May 2017 10:46 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 04 May 2017 10:46 AM IST
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50 thousand damages demanded on dog bites
- फोटो : File Photo
रैबीज वाले कुत्ते के काटने पर एक रिक्शा चालक ने जिला अदालत में नगर निगम के खिलाफ सिविल सूट दाखिल कर 50 हजार रुपये बतौर हर्जाना देने की मांग की है। वीरवार को इस मामले पर  सुनवाई होगी।
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अदालत में दाखिल केस में वीरेंद्र गुप्ता का कहना है कि निगम की लापरवाही के कारण उसे क्षति हुई है। पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976 की धारा 325 (1) (सी) के तहत नगर निगम अपने कर्त्तव्य पूरा करने में नाकाम रहा है। ऐसे में वह पीड़ित को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। 
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पीड़ित ने उसे हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर मुआवजा देने की अपील की है। वीरेंद्र को बीते 22 अप्रैल की सुबह 5 बजे कुत्ते ने हमला किया था। उस समय वह सेक्टर-15 डी की मार्केट में सो रहा था। 
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