{"_id":"590a2ca04f1c1b0646442148","slug":"50-thousand-damages-demanded-on-dog-bites","type":"story","status":"publish","title_hn":"कुत्ते के काटने पर मांगा 50 हजार हर्जाना, नगर निगम के खिलाफ केस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कुत्ते के काटने पर मांगा 50 हजार हर्जाना, नगर निगम के खिलाफ केस
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 04 May 2017 10:46 AM IST
विज्ञापन
- फोटो : File Photo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रैबीज वाले कुत्ते के काटने पर एक रिक्शा चालक ने जिला अदालत में नगर निगम के खिलाफ सिविल सूट दाखिल कर 50 हजार रुपये बतौर हर्जाना देने की मांग की है। वीरवार को इस मामले पर सुनवाई होगी।
अदालत में दाखिल केस में वीरेंद्र गुप्ता का कहना है कि निगम की लापरवाही के कारण उसे क्षति हुई है। पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976 की धारा 325 (1) (सी) के तहत नगर निगम अपने कर्त्तव्य पूरा करने में नाकाम रहा है। ऐसे में वह पीड़ित को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।
पीड़ित ने उसे हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर मुआवजा देने की अपील की है। वीरेंद्र को बीते 22 अप्रैल की सुबह 5 बजे कुत्ते ने हमला किया था। उस समय वह सेक्टर-15 डी की मार्केट में सो रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन
अदालत में दाखिल केस में वीरेंद्र गुप्ता का कहना है कि निगम की लापरवाही के कारण उसे क्षति हुई है। पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976 की धारा 325 (1) (सी) के तहत नगर निगम अपने कर्त्तव्य पूरा करने में नाकाम रहा है। ऐसे में वह पीड़ित को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।
विज्ञापन
पीड़ित ने उसे हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर मुआवजा देने की अपील की है। वीरेंद्र को बीते 22 अप्रैल की सुबह 5 बजे कुत्ते ने हमला किया था। उस समय वह सेक्टर-15 डी की मार्केट में सो रहा था।
विज्ञापन