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पंजाब में 366 गोशालाओं को हाईकोर्ट से राहत, बिजली बिल वसूली और कनेक्शन काटने पर रोक

Fri, 19 Oct 2018 05:54 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लुधियाना (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लुधियाना (पंजाब) Updated Fri, 19 Oct 2018 05:54 PM IST
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366 Goshala relief from High Court in Punjab
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

पंजाब में चल रही 366 गोशाला प्रबंधकों के लिए राहत की खबर है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है कि पंजाब सरकार गोशाला से बकाया बिजली बिल के साथ नया बिजली बिल वसूल नहीं करेगी। गोशाला का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। दो महीने में चीफ सेक्रेटरी और पॉवरकाम चेयरमैन गोशाला से बिजली बिल वसूली को लेकर रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। बता दें कि गोशाला से बिजली बिल और बकाया राशि वसूल करने के खिलाफ हाईकोर्ट में आठ गोशाला के प्रबंधकों ने याचिका दायर की थी।  

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28 मार्च 2016 को माफ हुई थी बिजली  
बता दें कि पंजाब स्टेट पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड ने 28 मार्च 2016 सभी इंजीनियर इन चीफ के नाम पर एक लेटर जारी किया था। इसमें बताया गया था कि सीनियर वेटरनरी अफसर, वेटनरी अफसर और संबंधित एसडीओ पीएसपीसीएल की कमेटी का गठन किया गया गया। इस टीम ने पंजाब में 366 गोशाला की पहचान की है। 26 दिसंबर 2014 की मीटिंग में फैसला गोशाला को फ्री बिजली देने का फैसला लिया गया था। इस फैसले को लागू माना जाए। 

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366 Goshala relief from High Court in Punjab
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

श्री गोपाल गोधाम चेरिटेबल ट्रस्ट फिल्लौर के ट्रस्टी रोहित सभ्रवाल के अनुसार गोशाला से पहले कोई बिजली बिल का नहीं लिया जा रहा था। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद दोबारा बिजली बिल लागू कर दिया गया, वहीं साल 2016 से बकाया बिल की वसूली के आदेश जारी कर दिए गए। उनकी गोशाला को पॉवर काम ने 18 लाख रुपये का बिल भेज दिया। 

पेमेंट नहीं होने पर गोशाला के एक फेज का कनेक्शन तक काट दिया गया। आखिरकार सभी ट्रस्टी ने मिलकर किसी तरह 50 हजार रुपये की पार्ट पेमेंट करवा कनेक्शन को दोबारा चालू करवाया। पंजाब सरकार काउ सेस के नाम पर हर महीने करोड़ों रुपये एकत्र कर रही है, लेकिन शहरों ने बेसहारा घूम रहे जानवरों पर कोई लगाम नहीं कसी जा रही है। गोवंश संभलाने को काम कर रही गोशाला पर सरकार नए सिरे से बिजली बिल और दो साल की बकाया राशि वसूल करने के तुगलकी फरमान जारी कर रही है। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।  

8 गोशालाओं ने फाइल की थी याचिका 
-श्री गोपाल गोधाम चेरिटेबल ट्रस्ट फिल्लौर 
-मात पिता गोधाम ट्रस्ट 
-नाभा गोशाला कमेटी गांव वजीदपुर 
-गोशाला कमेटी 
-श्री गोशाला कमेटी 
-गोवर्धन गोशाला  
-श्री गोविंद गोधाम सेवा समिति  
-नाभा गोशाला कमेटी गांव वजीदपुर 

पंजाब की आठ गोशालाओं की तरफ से दायर याचिका पर अदालत ने फैसला दिया है कि दो महीने में चीफ सेक्रेटरी और पॉवर काम चेयरमैन यह रिपोर्ट फाइल करेंगे कि बिजली पर क्या फैसला है। उस समय तक पॉवरकाम गोशाला से बिजली बिल वसूल नहीं करेगा ना ही गोशाला का कनेक्शन काटा जाएगा।  सरदविंदर गोयल, एडवोकेट।

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