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Haryana: फर्जी दस्तावेजों से 35 स्कूलों को मिली सीबीएसई की संबद्धता, निदेशालय ने तैयार की स्कूलों की सूची

Sat, 17 Dec 2022 12:33 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 17 Dec 2022 12:33 AM IST
सार

गुरुग्राम में एक नामी स्कूल आठवीं कक्षा तक की संबद्धता होने पर दूसरी शाखा में नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं भी चला रहा है। मारुति कुंज और डीएलएफ फेज-दो में इसकी शाखाएं हैं।

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35 schools got CBSE affiliation through fake documents in Haryana
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा में दलालों के जरिये फर्जी दस्तावेज के आधार पर 35 निजी स्कूलों ने सीबीएसई की संबद्धता ली है। स्कूल शिक्षा विभाग इन स्कूलों की सूची तैयार कर चुका है। जल्दी कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा कि क्यों न इनकी मान्यता ही रद्द कर दी जाए? कुरुक्षेत्र के चार और कैथल के दो स्कूलों को गलत तरीके से संबद्धता दिलाने वाले दलाल के खिलाफ दोनों जिलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है।

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पुलिस के कार्रवाई न करने से दलाल खुलेआम घूम रहा है और निजी स्कूल संचालकों के साथ अब भी संपर्क में है। कैथल और कुरुक्षेत्र जिले के एसपी के संज्ञान में भी यह मामला है लेकिन स्कूल मालिकों की ऊपर तक पहुंच होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर सीबीएसई की संबद्धता दिलाने वाले दलालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं, बावजूद इसके दलालों पर शिकंजा नहीं कस रहा।
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स्कूल शिक्षा विभाग ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, चूंकि दस्तावेज तैयार करते समय सेकेंडरी शिक्षा विभाग के निदेशक के हस्ताक्षर भी फर्जी किए गए हैं। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे चुके हैं। इसके बाद ही शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने 35 स्कूलों की सूची तैयार की है।   
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आठवीं तक की संबद्धता पर 12वीं तक चला रहा कक्षाएं
गुरुग्राम में एक नामी स्कूल आठवीं कक्षा तक की संबद्धता होने पर दूसरी शाखा में नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं भी चला रहा है। मारुति कुंज और डीएलएफ फेज-दो में इसकी शाखाएं हैं। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के निर्देश पर स्कूल के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। दीपक जैन ने हाईकोर्ट में स्कूल के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि नौवीं से बारहवीं तक की संबद्धता नहीं है। 


स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा रहा। हाईकोर्ट के निर्देश पर विभाग ने जांच कराई तो आरोप सही पाए गए। नियमों के उल्लंघन पर स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है। निदेशक सेकेंडरी शिक्षा, डॉ. अंशज सिंह की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि नियमों के उल्लंघन पर क्यों न दोनों स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाए और जुर्माना भी लगाएं। स्कूल अगर संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।

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