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Haryana News: 17 जिलों की 264 कॉलोनियां नियमित, 10,542 लोगों को मिलेंगे प्लॉट, यहां करना होगा पंजीकरण

Thu, 01 Feb 2024 09:21 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 01 Feb 2024 09:21 PM IST
सार

हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार को सरकार प्लॉट देगी। ऐसे में लोगों को एक फरवरी से हाउसिंग फॉर आल विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। वहीं बुकिंग राशि के तौर पर 10 हजार रुपये जमा करवाने होंगे।

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264 colonies of 17 districts of Haryana regularized
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। - फोटो : अमर उजाला (फाइल)

विस्तार

हरियाणा सरकार ने गुरुवार को 17 जिलों की 264 और अवैध कॉलोनियों को नियमित कर दिया। इनमें नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 91 और शहरी स्थानीय निकाय की 173 कॉलोनियां शामिल हैं। प्रदेश में अब तक 2101 कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। वहीं, सरकार ने रियायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल भी शुरू किया। पहले चरण में 14 शहरों में 10,542 लोगों को 15 दिन के भीतर प्लॉट दिए जाएंगे।

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पानीपत में 14, पलवल में 44, पंचकूला में 21 और महेंद्रगढ़ में 12 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। वहीं, निकाय की 173 कॉलोनियां में से अंबाला की सात, जींद की 3, हिसार की 4, रोहतक, कुरुक्षेत्र और पानीपत की 11-11, सिरसा और फरीदाबाद की 5-5, पलवल और करनाल की 9-9, पंचकूला की 3, सोनीपत की 41, गुरुग्राम की 44, कैथल और नूंह की 2-2 और भिवानी की 6 कॉलोनियां शामिल हैं। इन कॉलोनियां में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं सड़क, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके लिए 438 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। 54 करोड़ जारी भी किए जा चुके हैं।

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मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल: 2.90 लाख ने किया था आवेदन

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले 1.51 लाख लोगों ने प्लॉट व करीब 1.38 लाख ने फ्लैट के लिए फार्म भरा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पात्र आवेदक एक फरवरी से हाउसिंग फॉर आल विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। लोगों को पोर्टल के माध्यम से अपना प्लॉट चिन्हित कर उसे लॉक करना होगा। इसके लिए उन्हें बुकिंग राशि के तौर पर 10 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। इन सभी को 15 दिन में प्लॉट आवंटित कर दिए जाएंगे।

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प्लाट आवंटन प्रक्रिया में घूमंतु जाति, विधवा व अनुसूचित जाति के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले चरण में यह प्लॉट चरखी दादरी, गोहाना, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, सफीदों, पिंजौर, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ, करनाल, पलवल और जुलाना में दिए जाएंगे।

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