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Hindi News ›   Chandigarh ›   21 services of Energy Department included in the right to service in Haryana

Haryana News: अब समय पर मिलेंगी बिजली विभाग की ये 21 सेवाएं, देरी पर अधिकारी पर लगेगा जुर्माना

Sat, 02 Dec 2023 12:07 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 02 Dec 2023 12:07 AM IST
सार

सरकार ने सरकारी विभागों की 655 सेवाएं पहले से ही सेवा का अधिकार के तहत अधिसूचित कर रखी है। इन सेवाओं व योजनाओं का लाभ तय समय पर देना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कर्मी या अधिकारी के वेतन से जुर्माना लिया जाता है।

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21 services of Energy Department included in the right to service in Haryana
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा सरकार ऊर्जा विभाग की 21 सेवाओं को भी सेवा का अधिकार के दायरे में ले आई है। अब विभाग को ये सेवाएं तय समयसीमा में देनी होंगी। इसके साथ ही सरकार ने इन सेवाओं के लिए संबंधित अधिकारी और प्रथम व द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी भी तय कर दिए हैं। अगर द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी भी तय समय पर उपभोक्ता को सेवा उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं तो यह मामला हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के पास चला जाएगा। 

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सरकार ने सरकारी विभागों की 655 सेवाएं पहले से ही सेवा का अधिकार के तहत अधिसूचित कर रखी है। इन सेवाओं व योजनाओं का लाभ तय समय पर देना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कर्मी या अधिकारी के वेतन से जुर्माना लिया जाता है। हाल ही में आयोग ने समालखा के सेनेटरी इंस्पेक्टर पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

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इतने समय में पूरा करना होगा काम

  • चार घंटे : शहरों में फ्यूज कॉल, वोल्टेज बढ़ना-घटना अथवा अनिर्धारित लोड शेडिंग।
  • छह घंटे: शहरों में भुगतान नहीं होने बिजली कटने के बाद जोड़ना।
  • आठ घंटे: ओवरहेड लाइन ब्रेकडाउन (शहरी) व वोल्टेज बढ़ना-घटना (ग्रामीण)
  • 12 घंटे: पोल टूटने से ओवरहेड ब्रेकडाउन (शहरी) व भुगतान नहीं होने बिजली कटने के बाद जोड़ना (ग्रामीण)
  • 16 घंटे: ग्रामीण इलाके में फ्यूज कॉल व ओवरहेड लाइन ब्रेकडाउन।
  • 24 घंटे : शहरी इलाके में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फेलियर।
  • 48 घंटे के भीतर: पोल टूटने से ओवरहेड ब्रेकडाउन व डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फेलियर (ग्रामीण), भूमिगत केबल ब्रेकाडाउन (शहरी व ग्रामीण)
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  • तीन दिन: मीटर का प्रशिक्षण, डिफेक्टिव मीटर व जले मीटर को बदलना (शहरी)
  • सात दिन: गलत बिल या बिल का न आना, ग्रामीण इलाके में डिफेक्टिव मीटर बदलना।
  • 21 दिन में: लोड कम करवाना (संपूर्ण आवेदन के बाद)
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