फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   1996 Sonipat blast case, Decision can come today

सोनीपत बम ब्लास्ट: 21 साल लड़ी न्याय के लिए लड़ाई, आज आ सकता है फैसला

Mon, 09 Oct 2017 09:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत(हरियाणा) Updated Mon, 09 Oct 2017 09:17 AM IST
विज्ञापन
1996 Sonipat blast case, Decision can come today
सोनीपत बम ब्लास्ट मामला
सोनीपत शहर में साल 1996 में हुए सिलसिलेवार दो बम धमाकों के मामले में फैसला का इंतजार कर रहे लोगों को 21 साल बाद सोमवार को न्याय मिलने की उम्मीद है। मामले में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को लेकर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.सुशील गर्ग की अदालत में बहस पूरी हो चुकी है और 9 अक्टूबर की तारीख दी गई है। मामले में शिकायतकर्ता के साथ ही पीड़ित व गवाह फैसने का इंतजार कर रहे हैं।      
विज्ञापन


सोनीपत शहर में 28 दिसंबर, 1996 को दो स्थानों पर बम ब्लास्ट हुए थे। उस दिन शाम के समय पहला धमाका बस स्टैंड के पास स्थित बावा-तराना सिनेमा के निकट हुआ तो उसके महज दस मिनट बाद दूसरा धमाका गीता भवन चौक स्थित गुलशन मिष्ठान भंडार के पास हुआ था। धमाके में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस संबंध में इंदिरा कालोनी निवासी सज्जन सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन


सज्जन सिंह ने बताया था कि वह अपने साथी अनिल के साथ फिल्म देखने आया था। इस दौरान हुए धमाके में उसके अलावा 11 अन्य लोग घायल हुए थे। बाद में पुलिस ने इस संबंध में तीन आरोपियों गाजियाबाद निवासी अब्दुल करीम टुंडा व उसके दो साथियों अशोक नगर, पिलखुआ निवासी शकील अहमद और अनार वाली गली तेलीवाड़ा, दिल्ली निवासी मोहम्मद आमिर खान उर्फ कामरान को नामजद किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने शकील और कामरान को वर्ष 1998 में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन टुंडा घटना के बाद फरार हो गया था। बाद में उसे दिल्ली पुलिस ने नेपाल की सीमा से काबू किया था। सोनीपत में चल रहे मामले में सभी 50 गवाही हो चुकी है। साथ ही बहस भी पूरी हो चुकी है। इस मामले में पहले ही काबू किए गए शकील व कामरान सुनवाई के बाद बरी हो चुके हैं।

ये हैं टुंडा के खिलाफ आरोप      

1996 Sonipat blast case, Decision can come today
करीम टुंडा - फोटो : File Photo
ये हैं टुंडा के खिलाफ आरोप      
सोनीपत अदालत में आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा के खिलाफ हत्या के प्रयास व बम बलास्ट कराने के मामले के तहत आरोप लगे हैं। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय हुए हैं। इसमें दोष साबित होने पर दस साल तक की सजा का प्रावधान है।      

शिकायतकर्ता ने कहा, लड़ी लंबी लड़ाई      
इस मामले में शिकायतकर्ता इंदिरा कालोनी निवासी सज्जन सिंह ने बताया कि मामले को लेकर उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है। वह अपने साथी अनिल के साथ फिल्म देखने गए थे। तभी बावा सिनेमा के बाहर धमाका हुआ था। अचानक हुए ब्लास्ट से हर तरफ धुआं फैल गया था। वह तथा 11 अन्य लोग घायल हुए थे। उसने स्वयं घायल होते हुए भी अन्य घायलों को अस्पताल में पहुंचाने में मदद की थी। उन्हें उम्मीद है कि अब इस मामले में न्याय होगा।      

बम ब्लास्ट को याद कर आज भी सिहर उठती है आत्मा : हरबंस लाल      
गुलशन स्वीट्स के बाहर हुए बम धमाके में घायल हुए सेक्टर-15 निवासी हरबंस लाल कहते हैं कि धमाके की याद आते ही आज भी उनकी आत्मा सिहर उठती है। वह कहते हैं कि घटना के दिन वह गीता भवन चौक स्थित अपने बुक डिपो पर थे। इसी दौरान पता लगा कि सोनीपत में बावा सिनेमा के पास बम धमाका हुआ है। जिस पर सभी दुकानदार गुलशन ढाबे के पास खड़े हो गए। अभी इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि वहां भी बम ब्लास्ट हो गया। उसके शरीर पर छर्रे लगने से 40 चोट आई थी। उसे चार माह तक अस्पताल में रखा गया। जिसके बाद वह घल लौट सका था।      
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed