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अजीब: 16 साल की मुस्लिम लड़की ने दूसरी शादी कर मांगी सुरक्षा, हाईकोर्ट ने दिए काउंसिलिंग के आदेश
Thu, 03 Jun 2021 09:57 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 03 Jun 2021 09:57 AM IST
सार
मामले पर हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम लड़की की दूसरी शादी अवैध है, लेकिन फिर भी दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।
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मुस्लिम लड़की ने हाईकोर्ट से मांगी सुरक्षा।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक अजीबो-गरीब मामला आया है। 16 साल की उम्र में दूसरी शादी कर एक मुस्लिम लड़की ने हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने लड़की की काउंसिलिंग का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वैसे तो मुस्लिम लड़की की दूसरी शादी अवैध है लेकिन यहां जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।
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याचिका दाखिल करते हुए मेवात निवासी मुस्लिम जोड़े ने हाईकोर्ट को बताया कि वह अपने घरवालों की मर्जी के बिना शादी कर चुके हैं और उनकी जान को खतरा है। सुनवाई के दौरान बताया गया कि लड़की की आयु 16 साल है और यह उसका दूसरा विवाह है और ऐसे में उन्हें जान का खतरा है। हाईकोर्ट से दोनों ने सुरक्षा मुहैया करवाने की गुहार लगाई थी।
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हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत लड़की की दूसरी शादी को वैध नहीं माना जाता है। लड़की की आयु बेहद कम है और ऐसे में उसे काउंसिलिंग की जरूरत है। हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को आदेश दिया कि वह लड़की को उसके घर के नजदीक के नारी निकेतन में रखें और उसकी काउंसिलिंग का इंतजाम करें।
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इस दौरान लड़की से विवाह करने वाले लड़के और उसके परिजनों को भी वहां मौजूद रहने की इजाजत रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि इन सभी विवादित तथ्यों के बीच भी याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना जरूरी है। ऐसे में हाईकोर्ट ने मेवात पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। शादी वैध है या नहीं इस प्रश्न के उत्तर से पहले फिलहाल याची पक्ष की सुरक्षा है। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।