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वाहन डीलर दो दिन में नहीं जमा कराए दस्तावेज लगेगा दस हजार जुर्माना

Tue, 11 Dec 2018 01:40 AM IST
Updated Tue, 11 Dec 2018 01:40 AM IST
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वाहन डीलर दो दिन में नहीं जमा कराए दस्तावेज लगेगा दस हजार जुर्माना

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मोटर वाहन डीलर दो दिन में जमा करवाए दस्तावेज
एसडीएम पंचकूला ने जारी किए निर्देश, आदेश न मानने पर जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। एसडीएम पंचकूला पंकज सेतिया ने मोटर वाहन डीलरों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि वे वाहन मालिकों से दस्तावेज लेकर उनके कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। एसडीएम ने जिला सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में जिला के मोटर वाहन डीलरों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते यह निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों को 30 दिन के अस्थाई नंबर के बाद नंबर प्लेट लगवाना अति आवश्यक है। वाहन मालिक अपने दस्तावेज संबंधित डीलर के पास जमा करवाए और डीलर इन दस्तावेजों को एसडीएम कार्यालय में दो दिन के अंदर जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि वाहन डीलर वाहन मालिकों से दस्तावेज लेकर दो दिन में उनके कार्यालय में जमा नहीं करवाते हैं तो उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें एक वर्ष की सजा व दस हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन डीलरों के पास 917 इस प्रकार के लंबित मामले है, इसी प्रकार गोल्ड वाहन में 260 मामले लंबित है।
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