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जिला अदालत ने चमकौर सिंह को भेजा न्यायिक हिरासत 20-29-37

Tue, 06 Nov 2018 01:32 AM IST
Updated Tue, 06 Nov 2018 01:32 AM IST
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जिला अदालत ने चमकौर सिंह को भेजा न्यायिक हिरासत 20-29-37

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पंचकूला हिंसा मामले में भगोड़ा गुरदित्त सिंह गिरफ्तार
- क्राइम ब्रांच की टीम ने फाजिल्का से काबू किया
- चमकौर सिंह कोर्ट में हुआ पेश, न्यायिक हिरासत में भेजा
- खुलासा, चमकौर सिंह के पास थी 12 बोर की बंदूक और एक पिस्टल
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। सेक्टर-19 क्राइम ब्रांच ने पंचकूला हिंसा के मामले में कोर्ट से भगोड़ा करार गुरदित्त सिंह को फाजिल्का से गिरफ्तार कर लिया है। गुरदित्त सिंह पर चमकौर सिंह की अवैध 12 बोर बंदूक को नष्ट कर नहर में फेंकने का आरोप था। गुरदित्त के खिलाफ साक्ष्य मिटाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। गुरदित्त लंबे समय से फरार चल रहा था। वहीं, दूसरी तरफ रिमांड के दौरान चमकौर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के अनुसार चमकौर के पास 12 बोर की अवैध बंदूक और एक लाइसेंसी पिस्टल थी। पुलिस ने रिमांड की अवधि पूरा होने पर चमकौर को सोमवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
गौरतलब है कि चमकौर सिंह को क्राइम ब्रांच की टीम ने तीन नवंबर को जीरकपुर स्थित पटियाला बस स्टैंड से गिरफ्तार किया था। चमकौर सिंह सिरसा से शिमला भागने की फिराक में था। सोमवार को पंचकूला क्राइम ब्रांच की टीम ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपी चमकौर सिंह के पास एक लाइसेंसी रिवाल्वर है। उसने दंगे के दौरान अवैध 12 बोर की बंदूक का इस्तेमाल किया था। पूछताछ में पता चला कि बंदूक को नष्ट कर नहर में फेंक दी गई है। 12 बोर की बंदूक को नष्ट करने में उसके दोस्त गुरदित्त सिंह ने उसकी मदद की थी।
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पुलिस पूछताछ में पता चला कि बंदूक नष्ट करने का आरोपी गुरदित्त सिंह फाजिल्का का रहने वाला है। वह भी दंगे के मामले में भगोड़ा है। चमकौर के बयान पर क्राइम ब्रांच की टीम ने सबूत मिटाने की धारा के तहत मामला दर्ज किया था। रविवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने फाजिल्का में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया था। सोमवार को गुरदित्त सिंह को कोर्ट में पेेश किया गया। जिला अदालत ने उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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गुरदित्त सिंह पहले रहा है भगोड़ा
25 अगस्त को पंचकूला में फैली हिंसा में गुरदित्त सिंह पर दंगा भड़काने, साजिश रचने, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले सेक्टर-5 थाने में दर्ज किए गए थे। पंचकूला के डीसीपी अभिषेक जोरवाल ने बताया कि यह इन मामलों में भगोड़ा था। इसकी तलाश की जा रही थी। चमकौर से पूछताछ के बाद इसका पता मिला। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

यह है मामला
आरोपी चमकौर सिंह पर अवैध हथियार रखने के आरोप लगे थे। आरोपी पर बाबा राम रहीम को कोर्ट परिसर से भगाने की साजिश रचने, हत्या के प्रयास, देशद्रोह और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है। पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब निवासी चमकौर सिंह को क्राइम ब्रांच की टीम ने कोर्ट में पेश कर हथियार बरामद करने और केस से संबंधित कुछ जानकारी जुटाने की दलील देकर रिमांड पर लिया था। चमकौर ने धारा -144 लगने के बाद भी अपना लाइसेंसी हथियार लेकर पंचकूला आया था। दंगे के दौरान उसकी ओर से अवैध हथियार इस्तेमाल किए गए थे। रविवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने फाजिल्का, लुधियाना, जालंधर समेत कई जगह छापेमारी की थी।
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