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जानलेवा हमला के मामले में अदालत ने सुनाई सजा

Sun, 18 Feb 2018 01:44 AM IST
Updated Sun, 18 Feb 2018 01:44 AM IST
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जानलेवा हमला के मामले में अदालत ने सुनाई सजा
जानलेवा हमला के मामले में अदालत ने सुनाई सजा
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- चार आरोपियों को सुनाई गई तीन-तीन साल की सजा
- मई 2013 में सुपारी देकर दुकानदार पर कराया था जानलेवा हमला
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला।
आपसी रंजिश में मई 2013 में रायपुररानी में रेडिमेड गारमेंट के दुकानदार पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। दुकानदार पर हमला करने के लिए दो आरोपियों को सुपारी भी दी गई थी। अदालत के इस फैसले से क्षेत्र में गुंडागर्दी करने वालों पर शिकंजा कसेगा।
12 मई 2013 को रेडिमेड कपड़े के दुकानदार नितिन ढींगरा (नंदा) पर दो युवक अभिनंदन और निखिल ने दरात से जानलेवा हमला कर दिया। इसमें नितिन को गंभीर चोटें आई थी। इस मामले की शिकायत पर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मामले की पंचकूला की अदालत में सुनवाई चल रही थी। नितिन ने बताया कि महेश अग्रवाल नाम के एक युवक ने अभिनंदन और निखिल को सुपारी देकर, मुझ पर जानलेवा हमला करवाया था। इस मामले में एक अन्य आरोपी विपुल को भी नामजद किया गया था।
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बचाव पक्ष के वकील मनवीर राठी ने बताया कि इस मामले में जेएमआईसी ने अहम फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इस मामले में एक गवाह भी मुकर गया था। ऐसे मामलों में सजा होने से आसपास के क्षेत्रों में गुंडागर्दी करने वालों पर अंकुश लगेगा। शिकायतकर्ता नितिन ढींगरा ने भी कहा कि न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्याय मिलने पर बेहद खुश हैं।
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