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Chandigarh News: हेरोइन और प्रतिबंधित इंजेक्शन मिलने के मामले में दोषी को 15 साल की कैद

Sat, 11 Jan 2025 08:59 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jan 2025 08:59 PM IST
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15 years imprisonment to the accused in case of possession of heroin and banned injection
चंडीगढ़। नशा तस्करी से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को स्पेशल एनडीपीएस की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पांच ग्राम हेरोइन और 12 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद करने के मामले में नामजद दोषी युवक भूरा उर्फ विकार अहमद (38) न्यू इंदिरा कॉलोनी को 15 साल की कैद और 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक मनीमाजरा थाना पुलिस ने भूरा को 18 अगस्त 2022 की रात करीब साढ़े नौ बजे स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस एसआई अमरजीत सिंह के नेतृत्व में गश्त कर रही थी, तभी एक व्यक्ति पुलिस को देखकर तेजी से दिशा बदलकर भागने की कोशिश करने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की। पुलिस ने मौके पर ही उसकी तलाशी ली तो हरे रंग के प्लास्टिक के लिफाफे में से उसके पास से पांच ग्राम हेरोइन और 12 ब्यूप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन बरामद किए गए थे।

-फोटो 58 : कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुख्यातिथि डॉ. राजेश कुमार व साथ मौजूद प्राचार्य। स्रोत कॉ

-फोटो 58 : कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुख्यातिथि डॉ. राजेश कुमार व साथ मौजूद प्राचार्य। स्रोत कॉ

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