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Hindi News ›   Chandigarh ›   12 Years Jail Imprisonment to 11th Class Student Rapist in Yamunanagar

11वीं की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल की सजा, ऐसे बर्बाद की थी लड़की की जिंदगी

Tue, 25 Sep 2018 10:58 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, यमुनानगर(हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, यमुनानगर(हरियाणा) Updated Tue, 25 Sep 2018 10:58 AM IST
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12 Years Jail Imprisonment to 11th Class Student Rapist in Yamunanagar
जेल
11वीं की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने 12 साल की सजा सुनाई है। उसने लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, अब उसकी उम्र जेल में कटेगी। हरियाणा के यमुनानगर में एडीजे नरेश कत्याल की कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी गांव बुबका निवासी राहुल को 12 साल की सख्त सजा सुनाई है। दोषी राहुल पर 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटने का प्रावधान है।
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करीब ढाई साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सोमवार को राहुल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। रादौर क्षेत्र के एक गांव निवासी साढ़े 16 वर्षीय लड़की ने नौ फरवरी 2016 को रादौर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह सरकारी स्कूल रादौर में 11वीं कक्षा में पढ़ती है। गांव में जब वह ट्यूशन जाती है तो राहुल उसके पीछे आ जाता है और छेड़छाड़ करता है। विरोध करने पर धमकी देता है।
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एक दिन उसने उसके साथ गांव में ही पशुओं के घेर में दुष्कर्म किया। वह इतनी डर चुकी थी कि किसी को उसने कुछ नहीं बताया। इसके बाद उसने उसे एक मोबाइल दे दिया और उस पर वह उससे बातें करने लगा। नौ फरवरी 2016 को वह स्कूल गई हुई थी। आधी छुट्टी में राहुल ने मोबाइल वापस देने के लिए उसे स्कूल के बाहर बुलाया। वह बाहर आई तो वह उसे बाइक पर बैठाकर अपने साथ गन्ने के खेत में ले गया।
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वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध जताने पर जाति सूचक शब्द बोले। उसने यह बात अपने परिजनों को बताई। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। इस पर पुलिस ने आरोपी राहुल के खिलाफ दुष्कर्म, पोक्सो व जाति सूचक शब्द बोलने के आरोप में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। करीब ढाई साल तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राहुल को दोषी करार देते हुए 12 साल की सख्त सजा सुनाई।
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