टैक्स में छूट चाहिए तो 30 मई तक करें भुगतान
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अगर आप अपनी दुकान या कामर्शियल इमारत के प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट चाहते हैं तो एक अप्रैल से 30 मई के बीच में टैक्स जमा करवाना होगा। नगर निगम ने सेल्फ असेसमेंट स्कीम के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया है, जबकि सरकारी कार्यालयों से नगर निगम सर्विस चार्ज वसूलता है।
नगर निगम को हर साल इन्हीं टैक्सों से 15 से 16 करोड़ रुपये की कमाई होती है। इस बार शहर के व्यापारी ई-संपर्क सेंटर में भी प्रापर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं, लेकिन यहां नगद 10 हजार तक जमा करवाने की ही सुविधा मिलेगी। ई-संपर्क सेंटर पर भुगतान की पहली बार सुविधा दी जा रही है।
व्यापारी और उद्योगपति शहर के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की किसी भी शाखा में यह टैक्स जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा नगर निगम में भी बैंक का काउंटर बनाया जाएगा, जहां सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 11 से दोपहर 3 बजे के बीच टैक्स जमा करवाया जा सकता है।
31 मार्च तक आपके पास पहुंचेंगे बिल
नगर निगम के अनुसार, टैक्स डिमांड बिल कोरियर कंपनी को सौंप दिए गए हैं, जो 31 मार्च तक सभी तक पहुंच जाएंगे। अगर किसी को बिल नहीं मिलता है तो वे टैक्स शाखा से डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं। बिल नहीं मिलने की सूरत में नगर निगम में जिम्मेवार नहीं होगा।
रिहायशी इलाके में कामर्शियल एक्टिविटी पर भी लगेगा टैक्स
रिहायशी इलाकों में कामर्शियल गतिविधि करने वालों का नगर निगम ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद रिहायशी इलाकों में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों, ट्यूशन पढ़ाने वाले, बूटीक, ब्यूटी पार्लर, क्रेच, राशन की दुकानें चलाने वालों की लिस्ट तैयार की जाएगी।
ये हैं प्रापर्टी टैक्स के दायरे में
दुकानें, कामर्शियल इमारत, सिनेमा घर, निजी स्कूल-कॉलेज, थिएटर, मैरिज पैलेस, फार्म हाउस, क्लीनिक, डायग्नोसिस सेंटर, लैब, हेल्थ केयर सिस्टम, जिम, नर्सिंग होम, अस्पताल, पेट्रोल पंप, क्लब, गोदाम।
यहां कर सकते हैं भुगतान
- ई-संपर्क सेंटर
- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की किसी भी शाखा में
- नगर निगम के टैक्स ब्रांच में बनने वाले बैंक काउंटर पर
हाउस टैक्स के लिए कोई स्कीम
नगर निगम हाउस टैक्स लगाने का निर्णय नहीं ले पाया है, क्योंकि प्रशासन ने इसके लिए अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इसलिए इस सत्र में किसी से भी हाउस टैक्स नहीं वसूला गया। सिर्फ एक बार साल 2013-14 में 5 मरले से लेकर ऊपर तक के मकानों पर एक रुपये प्रति गज के हिसाब से हाउस टैक्स चार्ज किया गया था।
अब नए सत्र में भी अगर प्रशासन नोटिफिकेशन जारी करता है तो भी दो माह का समय सेल्फ असेसमेंट के लिए देना जरूरी होगा। उधर, सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद नगर निगम की हाउस टैक्स कमेटी के चेयरमैन पद के लिए चुनाव नहीं हुआ है।
प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए सेल्फ असेसमेंट स्कीम के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। यह स्कीम एक अप्रैल से 30 मई के बीच लागू होगी। इसके बीच में प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। व्यापारी चाहें तो ई-संपर्क सेंटर पर भी प्रापर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं।
- राजीव गुप्ता, ज्वाइंटर कमिश्नर, नगर निगम