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चारा घोटाला: लालू यादव जमानत के लिए जाएंगे झारखंड हाईकोर्ट, नहीं मांगेंगे पैरोल
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Tue, 09 Jan 2018 10:38 AM IST
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लालू प्रसाद यादव
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चारा घोटाले में साढ़े तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद बिरसा मुंडा जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव जल्द जमानत याचिका दायर करेंगे। उनके वकील प्रभात कुमार ने सोमवार को बताया कि हम फैसले की कॉपी पढ़ेंगे और इसके बाद शुक्रवार या सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील करेंगे। लालू की बहन की मौत पर पैरोल मांगने पर कुमार ने कहा कि इस पर विचार नहीं हो रहा है।
सीबीआई जज ने 23 दिसंबर को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने 6 जनवरी को उनकी सजा का ऐलान किया था।
यह भी पढ़ें: नई जेल में लालू यादव को अटैच बाथरूम के साथ मिलेगा किचन भी, जानिए इस जेल की खासियतें
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इससे पहले 30 सितंबर 2013 को उन्हें चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ की अवैध निकासी मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई थी। ढाई महीने जेल में रहने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
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सीबीआई जज ने 23 दिसंबर को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने 6 जनवरी को उनकी सजा का ऐलान किया था।
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इससे पहले 30 सितंबर 2013 को उन्हें चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ की अवैध निकासी मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई थी। ढाई महीने जेल में रहने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी।