आगरा में बेइज्जती का बदला लेने के लिए कार से टक्कर मारकर बुजुर्ग की हत्या करने के मामले में जिला भरतपुर के पसोड़ा निवासी अक्कू उर्फ रिशांक ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने निरस्त करने के आदेश दिए। थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आशीष माहुरा ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि 15 जुलाई, 2026 को उनके पड़ोसी संतोष का आरोपी अक्कू व अन्य गांव के लोगों से झगड़ा हो गया। उस दौरान आरोपी ने कहा था कि उसकी इस गांव में बेइज्जती हुई है। कल जो भी मिलेगा वह उसे मार देगा। इसके बाद आरोपी अपनी कार से पूरी रात गांव में घूमता रहा। 16 जुलाई की सुबह उनके पिता ओमप्रकाश टहलने निकले थे। आरोपी ने उन्हें जानबूझकर कार से टक्कर मार दी। घायल होने पर कार को कई बार आगे-पीछे कर कुचल दिया। घटना से पूर्व आरोपी ने गांव के अनेक सिंह वासुदेव और जगदीश प्रसाद पर भी कार चढ़ाकर हत्या करने की कोशिश की थी लेकिन वह बच गए थे।