{"_id":"e353d3fde1103c7a48994cfc0b68cd15","slug":"ten-year-impressionment-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"तस्कर को दस साल का कठोर कारावास ","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
तस्कर को दस साल का कठोर कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, उत्तरकाशी।
Updated Mon, 29 Feb 2016 08:06 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
डोडा पाउडर तस्करी के दस साल पुराने एक मामले में फरार चल रहे तस्कर को जिला जज ने दस साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फरार तस्कर बीते दिनों स्मैक के साथ मोरी थाना पुलिस के हत्थे चढ़ा था।
विज्ञापन
वर्ष 2006 में मोरी राजस्व पुलिस ने दनोला फतेहगढ़ पंजाब निवासी रणजीत और बलवीर को 57-57 किलो डोडा पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था।
मामले में बलवीर को तो न्यायालय ने सजा सुना दी थी, लेकिन रणजीत लंबे समय से फरार चल रहा था। न्यायालय ने उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट के साथ ही कुर्की के आदेश भी जारी किए थे। बीते दिनों मोरी थाना पुलिस ने रणजीत को स्मैक के साथ धर दबोचा।
विज्ञापन
पिछले आपराधिक रिकार्ड खंगालने पर उसके खिलाफ डोडा पाउडर तस्करी का मामला सामने आया। जिला सत्र न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह रावत ने दलील पेश कर दोष साबित किया।
विज्ञापन
सोमवार को जिला न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त रणजीत को दस साल का कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभी स्मैक तस्करी के मामले में पुलिस तफ्तीश में जुटी है।