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52 लाख ठगे, मुकदमा दर्ज करने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो काशीपुर
Updated Wed, 16 Nov 2016 11:22 PM IST
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एक व्यक्ति से रिश्तेदारों ने ही अपार्टमेंट दिलाने के नाम पर 52 लाख रुपए ठग लिए। रुपए वापस मांगने पर उल्टा पीड़ित को धमकाया। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम कोर्ट ने कोतवाल को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में देवस्थली रेजीडेंसी ग्राम धनौरी निवासी प्रकाश चंद्र बलौदी ने कहा कि वह अफ्रीका में कार्य के लिए आता-जाता रहता है। उसके रिश्तेदार हल्द्वानी में कामर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं। तीन रिश्तेदारों ने ढाई साल पहले बिल्डिंग में अपार्टमेंट देने के नाम पर उससे 52 लाख रुपए लिए थे।
अपार्टमेंट पसंद नहीं आने पर 15 दिन के भीतर रुपए वापस करने का वादा किया गया था। उसने चार चेकों से 52 लाख रुपए दिए थे। बीते अक्तूबर में वह अफ्रीका से घर आया था। 23 अक्तूबर को उसने रिश्तेदार को घर बुलाकर रुपए मांगे तो उसने रुपए देने के बजाए जान से मारने की धमकी दे डाली। उसने काशीपुर कोतवाली के साथ ही एसएसपी को भी शिकायती पत्र भेजा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सविता चमोली ने काशीपुर कोतवाल को धारा 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना खुद करने या किसी सक्षम अधीनस्थ से कराने का आदेश दिया है।
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कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में देवस्थली रेजीडेंसी ग्राम धनौरी निवासी प्रकाश चंद्र बलौदी ने कहा कि वह अफ्रीका में कार्य के लिए आता-जाता रहता है। उसके रिश्तेदार हल्द्वानी में कामर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं। तीन रिश्तेदारों ने ढाई साल पहले बिल्डिंग में अपार्टमेंट देने के नाम पर उससे 52 लाख रुपए लिए थे।
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अपार्टमेंट पसंद नहीं आने पर 15 दिन के भीतर रुपए वापस करने का वादा किया गया था। उसने चार चेकों से 52 लाख रुपए दिए थे। बीते अक्तूबर में वह अफ्रीका से घर आया था। 23 अक्तूबर को उसने रिश्तेदार को घर बुलाकर रुपए मांगे तो उसने रुपए देने के बजाए जान से मारने की धमकी दे डाली। उसने काशीपुर कोतवाली के साथ ही एसएसपी को भी शिकायती पत्र भेजा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सविता चमोली ने काशीपुर कोतवाल को धारा 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना खुद करने या किसी सक्षम अधीनस्थ से कराने का आदेश दिया है।
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