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शादी, पार्टियों, भंडारे में प्रयोग नहीं होगा सिंगल यूज प्लास्टिक
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नगर पालिका मुनिकीरेती-ढालवाला क्षेत्र में अब शादी, पार्टियों, भंडारे आदि में सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग नहीं हो सकेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए नगर पालिका प्रशासन होटल, आश्रमों, वेडिंग प्वाइंट संचालक और दुुकानदारों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है।
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह ने बताया कि एक जुलाई से शासन के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग रोका जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों का चालान काटा जा रहा है। क्षेत्र में मुनादी कराकर लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने की अपील की जा रही है। अब इसके बाद शादी, पार्टियों, भंडारे आदि में भी सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग रोकने की कार्रवाई की जा रही है। पालिका क्षेत्र में स्थित होटल, आश्रम और वेडिंग प्वाइंट संचालकों को नोटिस भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, 100 माइक्रोन से कम मोटाई का प्लास्टिक पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टीकर, कैंडी स्टिक आदि के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि शादी, पार्टी, भंडारे में जो भी संस्था या व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करेगा जुर्माना नियमानुसार भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
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नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह ने बताया कि एक जुलाई से शासन के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग रोका जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों का चालान काटा जा रहा है। क्षेत्र में मुनादी कराकर लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने की अपील की जा रही है। अब इसके बाद शादी, पार्टियों, भंडारे आदि में भी सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग रोकने की कार्रवाई की जा रही है। पालिका क्षेत्र में स्थित होटल, आश्रम और वेडिंग प्वाइंट संचालकों को नोटिस भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, 100 माइक्रोन से कम मोटाई का प्लास्टिक पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टीकर, कैंडी स्टिक आदि के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि शादी, पार्टी, भंडारे में जो भी संस्था या व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करेगा जुर्माना नियमानुसार भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
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