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डीएफओ कोर्ट से पांच रिजॉर्ट की बेदखली

Sat, 22 Sep 2018 01:38 AM IST
Updated Sat, 22 Sep 2018 01:38 AM IST
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डीएफओ कोर्ट से पांच रिजॉर्ट की बेदखली
फार्म हाउस - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
रामनगर (नैनीताल)। रामनगर वन प्रभाग की डीएफओ नेेहा वर्मा की कोर्ट में कॉर्बेट लैंडस्केप में वन भूमि पर अतिक्रमण के 12 मामले विचाराधीन हैं। इनमें से पांच मामलों में बेदखली के आदेश पारित हुए हैं।
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डीएफओ नेहा वर्मा की कोर्ट में काफी समय से रिजॉर्ट, फार्म हाउसों का वन भूमि पर अतिक्रमण का मामला चल रहा था। इसको लेकर 18 सितंबर को आदेश पारित कर पांच रिजॉर्ट, फार्म हाउसों के बेदखली के आदेश पारित कर दिए हैं, जिन्हें दस दिन में स्वयं वन भूमि से अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया है। साथ ही आदेश दिया है कि यदि दस दिन में नहीं हटाया तो उन्हें 29 सितंबर के बाद विभाग की ओर से बलपूर्वक हटाया जाएगा। डीएफओ नेहा वर्मा ने बताया कि 12 रिजॉर्ट, फार्म हाउसों के खिलाफ कोर्ट में मामले चल रहे हैं, जिनमें से प्रतीक्षा रिजॉर्ट प्रबंधन ने पहले ही अतिक्रमण हटा लिया है। ग्राम ढिकुली स्थित पांच रिजॉर्ट, फार्म हाउस जिसमें सुखविंदर गौरैया फार्म हाउस, अशोक मार्गो फार्म हाउस, द हृदयेश रिजॉर्ट, क्लब महिंद्रा, कार्बेट कॉल के खिलाफ बेदखली के आदेश पारित हुए हैं। अन्य रिजॉर्टों के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।
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- दस दिन में वन भूमि खाली करने के आदेश
- 29 सितंबर को बलपूर्वक हटाएगा वन विभाग
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