फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   बच्चे का गुप्तांग काटने के आरोपी को सुनाई दस साल की सजा

बच्चे का गुप्तांग काटने के आरोपी को सुनाई दस साल की सजा

Sat, 01 Jun 2019 12:07 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 01 Jun 2019 12:07 AM IST
विज्ञापन
बच्चे का गुप्तांग काटने के आरोपी को सुनाई दस साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, रोशनाबाद
विज्ञापन

चार वर्षीय बच्चे का गुप्तांग काटने और पोक्सो एक्ट के मामले में दोषी को विशेष जज पोक्सो कोर्ट अर्चना सागर ने मच्छीवाला बाबा को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 20 दिसंबर 2014 की दोपहर करीब 12 बजे कोतवाली सिविल लाइंस रुड़की क्षेत्र में एक चार वर्षीय किशोर का गुप्तांग काटने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें बताया था कि पीड़ित किशोर घर के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान मौका पाकर आरोपी मोहम्मद असलम उर्फ मच्छीवाला बाबा उर्फ जोहड़वाला पुत्र शाह मोहम्मद निवासी सेक्टर एक थाना झूली उर्फ मूली जिला धनबाद झारखंड किशोर को उठा कर ले गया था। गांव के पास तालाब पर पीड़ित किशोर का गुप्तांग काट दिया था। किशोर को लहूलुहान रोते बिलखते देख पहुंचे बाइक सवार दो युवक घर पर लाए थे। परिजनों ने पीड़ित किशोर को इलाज के लिए रुड़की सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। पीड़ित बच्चे ने परिजनों को अपनी आपबीती में आरोपी मच्छीवाला बाबा पर उसका गुप्तांग काटने का गंभीर आरोप लगाया था। पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और विवेचना के बाद आरोपी मच्छीवाला बाबा के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किये थे। अभियोजन पक्ष की ओर से चौदह गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी बाबा को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50, हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई साथ ही कोर्ट ने कोर्ट ने पीड़ित किशोर को निर्भया फंड से प्रतिकर धनराशि के रूप में एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश जारी किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed