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चरस तस्कर दो महिलाओं को दस साल सश्रम कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत
Updated Tue, 13 Oct 2015 11:00 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस दुग्ताल ने एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए चरस तस्करी में लिप्त दो महिलाओं को दस-दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसकी अदायगी न किए जाने पर एक-एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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23 सितंबर 2014 को बनबसा सीमा पर एसएसबी चेकपोस्ट में औचक निरीक्षण के दौरान नेपाल से भारत की ओर आ रही दो महिलाओं को पूछताछ के लिए रोका गया, जिनके सामान की तलाशी लेने पर श्याम कली निवासी ओड़ा नंबर एक जिला रोल्पा नेपाल के पास से आठ किलो दस ग्राम और दूसरी महिला धन कुमारी जगपुरा जिला डडेलधूरा नेपाल के कब्जे से सात किलो 970 ग्राम चरस बरामद की गई। एसएसबी की ओर से मामले को बनबसा बैराज चौकी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस की ओर से मामले में आरोपियों को हिरासत में लेकर एडीपीएस एक्ट की धारा 8/18/20 के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों नेपाली महिला अभियुक्तों को सजा सुनाई। अभियुक्तों की ओर से अब तक जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित रहेगी। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता सुनील खर्कवाल ने पैरवी की।
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