{"_id":"98c748af39d7ba6b0694d1c77a001e83","slug":"court-decision-hindi-news-2","type":"story","status":"publish","title_hn":"सगे भाइयों समेत पांच को उम्रकैद, जुर्माना","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
सगे भाइयों समेत पांच को उम्रकैद, जुर्माना
ब्यूूराे/अमर उजाला अमराेहा
Updated Sat, 31 Oct 2015 12:13 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। मामला नौगावां
विज्ञापन
सादात थाना क्षेत्र के गांव मुनीमपुर का है। यहां के शीशराम पुत्र दलपल
सिंह और राजेश पुत्र आसेराम के बीच किसी बात को लेकर मुकदमेबाजी चल रही थी।
तीन दिसंबर 2007 को शीशराम मुकदमे की पैरवी करके अदालत से अपने घर जा रहा
था।
सायं करीब पांच बजे शीशराम गांव स्थित सरकारी ट्यूबवेल के पास ही पहुंचा था कि पहले से ही घात लगाए बैठे राजेश, उसका भाई पीतम, रोशन पुत्र भोपाल, धर्मपाल पुत्र नौबत, दीवान पुत्र सुक्खवा ने शीशराम को पकड़ लिया। पीतम और धर्मपाल ने तमंचे से उसके गोली मार दी। गोली लगते ही शीशराम जमीन पर गिर पड़ा। तभी राजेश ने गंड़ासे और रोशन व दीवान ने कुल्हाड़ी से उस पर कई वार किए।
इससे शीशराम की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पुत्र राजेश सैनी की तहरीर पर पांचों अभियुक्तों के विरुद्घ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने हत्याभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जो कुछ समय बाद जमानत पर रिहा होकर आ गए। शुक्रवार को जिला जज सुशीला सिंह ने मामले की सुनवाई की और हत्या का दोष सिद्घ करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 11500-11500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। हत्याभियुक्तों को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया।
सायं करीब पांच बजे शीशराम गांव स्थित सरकारी ट्यूबवेल के पास ही पहुंचा था कि पहले से ही घात लगाए बैठे राजेश, उसका भाई पीतम, रोशन पुत्र भोपाल, धर्मपाल पुत्र नौबत, दीवान पुत्र सुक्खवा ने शीशराम को पकड़ लिया। पीतम और धर्मपाल ने तमंचे से उसके गोली मार दी। गोली लगते ही शीशराम जमीन पर गिर पड़ा। तभी राजेश ने गंड़ासे और रोशन व दीवान ने कुल्हाड़ी से उस पर कई वार किए।
इससे शीशराम की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पुत्र राजेश सैनी की तहरीर पर पांचों अभियुक्तों के विरुद्घ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने हत्याभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जो कुछ समय बाद जमानत पर रिहा होकर आ गए। शुक्रवार को जिला जज सुशीला सिंह ने मामले की सुनवाई की और हत्या का दोष सिद्घ करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 11500-11500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। हत्याभियुक्तों को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया।