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पति, ससुर, सास और देवर को तीन वर्ष की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, अल्मोड़ा
Updated Mon, 23 Mar 2015 02:02 AM IST
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार ने दहेज उत्पीड़न के मामले में पति, ससुर, सास और देवर को तीन-तीन वर्ष के कारावास और प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को धारा 498 (ए) और 3/4 दहेज अधिनियम में तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
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दिगोली (बाड़ेछीना) निवासी बची राम की बेटी गौरा का विवाह 10 दिसंबर 2008 को ओम प्रकाश पुत्र सुरेंद्र पाल कोहली निवासी मल्ला मालगांव, रिजर्व पुलिस लाइन अल्मोड़ा के साथ हुआ। विवाह के बाद से ही ससुराली गौरा का उत्पीड़न कर दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। उन्होंने पांच जुलाई 2013 की सायं 6:30 बजे गौरा की पिटाई कर दी। गौरा ने इसकी सूचना मायके में दी और अगले दिन मायके वाले गौरा को अपने साथ ले गए। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। गौरा ने छह जुलाई 2013 को पति ओम प्रकाश कोहली, सास चंद्रा, ससुर सुरेंद्र पाल कोहली और देवर पंकज कोहली के खिलाफ महिला थाना अल्मोड़ा में धारा 498 (ए) और 3/4 दहेज अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया।
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यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ ने न्यायालय में छह गवाह परीक्षित कराए। न्यायालय में आरोपियों पर धारा 498 (ए) और 3/4 दहेज अधिनियम में दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने आरोपियों को धारा 498 (ए) में तीन वर्ष की सजा और पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड, धारा 3/4 दहेज अधिनियम में तीन वर्ष की सजा और पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।
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