Varanasi Crime: महिला ने ऑनलाइन सल्फास मंगाया और खाकर दी जान, मरने से पहले बहन को दी थी सूचना
Varanasi News: महिला अक्सर ऑनलाइन सामान ऑर्डर करती थी। शुक्रवार को उसने फ्लिपकार्ट कंपनी से सल्फास मंगाया और खाकर जान दे दी। इसकी जानकारी उसने अपनी मुंबई में रहने वाली बहन को दी थी।
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वाराणसी कमिश्नरेट के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव में शुक्रवार की दोपहर विवाहिता नीतू तिवारी (42 वर्ष) ने फ्लिपकार्ट कंपनी से सल्फास मंगाया और खाकर जान दे दी। गेहूं को कीटाणुओं से बचाने का हवाला देकर महिला ने ऑनलाइन सल्फास मंगाया था। सेवन से पूर्व मुंबई में रहने वाली अपनी बहन को मोबाइल पर सूचना दी थी। पुलिस ने शव और महिला के मोबाइल को संरक्षण में लिया और फॉरेंसिक टीम ने भी छानबीन की है। दिव्यांग महिला के कमरे से फ्लिपकार्ट कंपनी का रैपर भी मिला है।
भोजपुर गांव निवासी धनंजय तिवारी की पत्नी नीतू तिवारी की 13 वर्ष पहले शादी हुई थी और वह पैर से दिव्यांग और निसंतान थीं। पति धनंजय भी पैर से दिव्यांग हैं, जो कि ऑटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं।
बताया जाता है कि नीतू अक्सर ऑनलाइन सामान मंगवाती थीं। सुबह भी उन्होंने ऑनलाइन सल्फास मंगाया। दोपहर में विषाक्त पदार्थ के सेवन से पहले मुंबई में रहने वाली अपनी छोटी बहन को मोबाइल पर यह जानकारी दी। बहन ने फोन पर काफी अनुरोध किया कि ऐसा न करें। तुरंत छोटी बहन ने अपने जीजा धनंजय तिवारी और बहन के ससुर को इसकी सूचना दी और तुरंत घर पहुंचने की गुहार लगाई।
धनंजय तिवारी ने यह बात अपने पिता को बताई। खेत में काम करने वाले ससुर भागकर घर पहुंचे तो कमरे में नीतू अचेत अवस्था में थीं और मुंह से झाग जैसा निकल रहा था। तुरंत निजी अस्पताल ले गए, जहां महिला को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि गेहूं को कीड़े से बचाने के लिए नीतू ने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन सल्फास मंगाया था।
पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किया और विवाहिता के मोबाइल को भी कब्जे में लिया। मिर्जामुराद पुलिस ने शव को संरक्षण में लिया। मिर्जामुराद थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि दिव्यांग महिला की सल्फास खाने से मौत हुई है। ऑनलाइन सल्फास मंगाई गई थी। परिजनों से बातचीत के आधार पर मालूम चला कि बच्चे नहीं होने की वजह से वह अवसाद में रहती थीं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
फ्लिपकार्ट द्वारा इस प्रकार का आत्मघाती सामान बेचना कानून अपराध है। किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इस तरह के सामान नहीं बेचे जा सकते हैं। इस मामले को वित्त मंत्रालय की बोर्ड बैठक में सरकार के समक्ष रखा जाएगा। -स्मिता शाह, बोर्ड सदस्य, नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड, वित्त मंत्रालय