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वाराणसीः शिक्षण संस्थानों में कहीं भी नहीं दे सकेंगे धरना, डीएम का फरमान धरने के लिए तय करें स्थान

Thu, 26 Dec 2019 10:12 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Thu, 26 Dec 2019 10:12 PM IST
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Will not be able to give picket anywhere in teaching institutes, decide location for DM's decree
संकाय में ताला जड़कर विरोध-प्रदर्शन करते लोग बीएचयू के छात्र। - फोटो : अमर उजाला

अदालत के आदेश पर डीएम कौशलराज शर्मा ने बृहस्पतिवार को बीएचयू, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और केंद्रीय तिब्बती संस्थान के कुलपतियों को पत्र भेजा है। डीएम ने कुलपतियों से कहा है कि अपने अपने परिसर में धरना प्रदर्शन करने के लिए स्थान चिह्नित करें।

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इससे इतर प्रदर्शन करने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी। साथ ही इसका उल्लंघन करने वाले अवमानना की श्रेणी में आएंगे। कुलपतियों को भेजे पत्र में कहा गया है कि अनुचित रूप से धरना देने, उसे नियंत्रित करने में पुलिस प्रशासन के बंदोबस्त पर होने वाले खर्च की वसूली की जाएगी।
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धरना देने वाले व्यक्ति से इसकी वसूली आरसी के माध्यम से होगी। डीएम ने नगर के लिए एडीएम, पुलिस अधीक्षक, मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिया है। शहर का अधिकृत धरना स्थल शास्त्री घाट है। यहां के लिए जो अनुमति मांगे उसे विधि के अनुसार अनुमति दी जाए। इसी प्रकार गांव के लिए निर्धारित स्थान पर धरना प्रदर्शन की अनुमति दी जाएगी।

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