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15 साल पुराने एक लाख से ज्यादा वाहनों के पंजीयन निरस्त का खतरा
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वाराणसी। 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को अब पंजीयन नवीनीकरण कराने के बाद ही सड़कों पर चलने की अनुमति मिलेगी। परिवहन विभाग ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण का नया आदेश जारी करते हुए 60 दिनों के अंदर वाहन का पंजीयन नवीनीकरण कराने का आदेश दिया है।
वाराणसी में एक लाख चार हजार वाहन 15 साल से पुराने हैं, जिनका पंजीयन वर्ष 2020 से पहले समाप्त हो गया है। इसके अलावा 40 हजार से ज्यादा वाहनों के निलंबित पंजीयन अब छह महीने पूरा करने के कारण निरस्त होने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। परिवहन विभाग ने दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए नोटिस जारी किया है। इसमें 15 साल पुराने वाहनों को पंजीयन का नवीनीकरण कराना होगा। 15 दिन में नवीनीकरण नहीं कराने वाले वाहनों के पंजीयन निलंबित कर दिए जाएंगे और ऐसा होने पर सड़क उन्हें चलने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे वाहन पकड़े जाने पर पहली बार में पांच हजार और दूसरी बार में 10 हजार रुपये तक चालान का प्रावधान है।
निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई प्रत्यावेदन किसी वाहन के संबंध में प्राप्त नहीं होता है, तो नियमानुसार संबंधित वाहन स्वामियों के वाहन के पंजीयन को निलंबित कर दिया जाएगा। पंजीयन पूरा होने के 60 दिन के अंदर आवेदन नहीं करने वाले को निलंबन झेलना होगा।
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60 हजार से ज्यादा दोपहिया, 40 हजार चार पहिया
जनवरी 2020 तक 60 हजार दोपहिया और 40 हजार चार पहिया वाहनों के 15 साल की समयसीमा पूरी हो गई थी। इस दौरान लॉक डाउन के चलते करीब तीन महीने तक परिवहन विभाग का काम प्रभावित रहा। अब इन वाहनों के पंजीयन नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए परिवहन विभाग में अलक पटल बनाया गया है।
15 साल पूरे हो गए वाहनों के पंजीयन नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कराई गई है। इसमें 60 दिन के भीतर वाहन के संबंध में प्रत्यावेदन नहीं मिलता तो उसके पंजीयन को निलंबित कर दिया जाएगा।
अरुण कुमार राय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
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वाराणसी में एक लाख चार हजार वाहन 15 साल से पुराने हैं, जिनका पंजीयन वर्ष 2020 से पहले समाप्त हो गया है। इसके अलावा 40 हजार से ज्यादा वाहनों के निलंबित पंजीयन अब छह महीने पूरा करने के कारण निरस्त होने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। परिवहन विभाग ने दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए नोटिस जारी किया है। इसमें 15 साल पुराने वाहनों को पंजीयन का नवीनीकरण कराना होगा। 15 दिन में नवीनीकरण नहीं कराने वाले वाहनों के पंजीयन निलंबित कर दिए जाएंगे और ऐसा होने पर सड़क उन्हें चलने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे वाहन पकड़े जाने पर पहली बार में पांच हजार और दूसरी बार में 10 हजार रुपये तक चालान का प्रावधान है।
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निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई प्रत्यावेदन किसी वाहन के संबंध में प्राप्त नहीं होता है, तो नियमानुसार संबंधित वाहन स्वामियों के वाहन के पंजीयन को निलंबित कर दिया जाएगा। पंजीयन पूरा होने के 60 दिन के अंदर आवेदन नहीं करने वाले को निलंबन झेलना होगा।
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60 हजार से ज्यादा दोपहिया, 40 हजार चार पहिया
जनवरी 2020 तक 60 हजार दोपहिया और 40 हजार चार पहिया वाहनों के 15 साल की समयसीमा पूरी हो गई थी। इस दौरान लॉक डाउन के चलते करीब तीन महीने तक परिवहन विभाग का काम प्रभावित रहा। अब इन वाहनों के पंजीयन नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए परिवहन विभाग में अलक पटल बनाया गया है।
15 साल पूरे हो गए वाहनों के पंजीयन नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कराई गई है। इसमें 60 दिन के भीतर वाहन के संबंध में प्रत्यावेदन नहीं मिलता तो उसके पंजीयन को निलंबित कर दिया जाएगा।
अरुण कुमार राय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी