फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   vhical

15 साल पुराने एक लाख से ज्यादा वाहनों के पंजीयन निरस्त का खतरा

Fri, 28 Aug 2020 01:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2020 01:09 AM IST
विज्ञापन
vhical
वाराणसी। 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को अब पंजीयन नवीनीकरण कराने के बाद ही सड़कों पर चलने की अनुमति मिलेगी। परिवहन विभाग ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण का नया आदेश जारी करते हुए 60 दिनों के अंदर वाहन का पंजीयन नवीनीकरण कराने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

वाराणसी में एक लाख चार हजार वाहन 15 साल से पुराने हैं, जिनका पंजीयन वर्ष 2020 से पहले समाप्त हो गया है। इसके अलावा 40 हजार से ज्यादा वाहनों के निलंबित पंजीयन अब छह महीने पूरा करने के कारण निरस्त होने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। परिवहन विभाग ने दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए नोटिस जारी किया है। इसमें 15 साल पुराने वाहनों को पंजीयन का नवीनीकरण कराना होगा। 15 दिन में नवीनीकरण नहीं कराने वाले वाहनों के पंजीयन निलंबित कर दिए जाएंगे और ऐसा होने पर सड़क उन्हें चलने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे वाहन पकड़े जाने पर पहली बार में पांच हजार और दूसरी बार में 10 हजार रुपये तक चालान का प्रावधान है।
विज्ञापन

निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई प्रत्यावेदन किसी वाहन के संबंध में प्राप्त नहीं होता है, तो नियमानुसार संबंधित वाहन स्वामियों के वाहन के पंजीयन को निलंबित कर दिया जाएगा। पंजीयन पूरा होने के 60 दिन के अंदर आवेदन नहीं करने वाले को निलंबन झेलना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

60 हजार से ज्यादा दोपहिया, 40 हजार चार पहिया
जनवरी 2020 तक 60 हजार दोपहिया और 40 हजार चार पहिया वाहनों के 15 साल की समयसीमा पूरी हो गई थी। इस दौरान लॉक डाउन के चलते करीब तीन महीने तक परिवहन विभाग का काम प्रभावित रहा। अब इन वाहनों के पंजीयन नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए परिवहन विभाग में अलक पटल बनाया गया है।

15 साल पूरे हो गए वाहनों के पंजीयन नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कराई गई है। इसमें 60 दिन के भीतर वाहन के संबंध में प्रत्यावेदन नहीं मिलता तो उसके पंजीयन को निलंबित कर दिया जाएगा।
अरुण कुमार राय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed