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लोक अदालत में वादों के निपटारे में वाराणसी अव्वल, मिशन शक्ति के क्रियान्वयन में भी प्रदेश में शीर्ष स्थान पर
Thu, 30 Sep 2021 03:36 PM IST
उत्पल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: उत्पल कांत
Updated Thu, 30 Sep 2021 03:36 PM IST
सार
मिशन शक्ति के तीसरे चरण में भी वाराणसी प्रथम स्थान पर है। 21 अगस्त से शुरू हुए तीसरे चरण में अब तक महिलाओं पर एवं बाल अपराध में लिप्त अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है।
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जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सरल, त्वरित व आपसी सुलह-समझौते से वादों के निपटारे के लिए लगने वाले लोक अदालतों में वाद निपटाने में वाराणसी पूरे प्रदेश में अव्वल है। 11 सितंबर को लगाए गए लोक अदालत में 16 हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा कराया गया था।
इसके साथ ही मिशन शक्ति के तीसरे चरण में भी वाराणसी प्रथम स्थान पर है। 21 अगस्त से शुरू हुए तीसरे चरण में अब तक महिलाओं पर एवं बाल अपराध में लिप्त अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि लोक अदालत से मामलों का निपटारा दोनों पक्षों के साथ सुलह-समझौता के आधार पर होता है। 11 सितंबर को लोक अदालत में वाराणसी में 16528 वाद निपटाए गए। इसमें दीवानी के 323, पारिवारिक वाद 73, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के 30 वाद में बीमा कंपनी से पीड़ित पक्षकारों को एक करोड़ 87 लाख 26 हजार 137 रुपये की धनराशि दिलाई गई।
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इसके साथ ही मिशन शक्ति के तीसरे चरण में भी वाराणसी प्रथम स्थान पर है। 21 अगस्त से शुरू हुए तीसरे चरण में अब तक महिलाओं पर एवं बाल अपराध में लिप्त अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है।
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जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि लोक अदालत से मामलों का निपटारा दोनों पक्षों के साथ सुलह-समझौता के आधार पर होता है। 11 सितंबर को लोक अदालत में वाराणसी में 16528 वाद निपटाए गए। इसमें दीवानी के 323, पारिवारिक वाद 73, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के 30 वाद में बीमा कंपनी से पीड़ित पक्षकारों को एक करोड़ 87 लाख 26 हजार 137 रुपये की धनराशि दिलाई गई।
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फौजदारी के 4189 मामलों में अर्थदंड के रूप में 10 लाख 80 हजार 325 रुपए वसूल किया गया। एनआई एक्ट के 29, कामर्शियल कोर्ट में 24 वाद निपटाए गए। प्रशासन एवं अन्य विभागों द्वारा 9271 वादों का निपटारा करते हुए 9 करोड़ 80 लाख 69 हजार 752 रुपये की वसूली की गई थी।