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काम की बात: छठ पर कल रहेगा सार्वजनिक अवकाश, आज से छठ स्पेशल ट्रेन में सफर होगा आसान
Wed, 06 Nov 2024 11:02 AM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Wed, 06 Nov 2024 11:02 AM IST
सार
छठ पर्व को लेकर कल वाराणसी में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इधर, पर्व को पर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए आज से छठ स्पेशल ट्रेन संचालन कर दिया है।
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भरतीय रेलवे
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
1- छठ पर कल रहेगा सार्वजनिक अवकाश
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छह पर्व पर सात नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। एडीएम वित्त बंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि डीएम एस राजलिंगम के आदेश पर सात नवंबर बृहस्पतिवार को स्थानीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
2- आज से छठ स्पेशल ट्रेन आसान हुआ सफर
छठ के मद्देनजर वाराणसी सिटी-सीवान छठ स्पेशल ट्रेन का संचालन छह से 11 नवंबर तक किया जाएगा। 05176 वाराणसी सिटी-सीवान स्पेशल ट्रेन वाराणसी सिटी स्टेशन से सुबह 8:45 बजे खुली, जो दोपहर 2.15 सीवान पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 05175 सीवान-वाराणसी सिटी स्पेशल सीवान से अपराह्न 3.15 वजे खुलेगी और रात 8.45 बजे वाराणसी सिटी पहुंचेगी।
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3- आज नगर आयुक्त से मिलेंगे नाविक
नए नावों के लाइसेंस की मांग को लेकर नाविकों का समूह बुधवार को नगर आयुक्त से मुलाकात करेगा। मां गंगा निषादराज सेवा न्यास के अध्यक्ष प्रमोद मांझी ने बताया कि नगर निगम नए लाइसेंस नहीं दे रहा है। अब नाविक समाज तब तक लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराएगा जब तक नए नावों का लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है।
4- ज्ञानवापी मामले में अब 13 नवंबर को सुनवाई
ज्ञानवापी से जुड़े तीन साल पुराने जमीन की अदला-बदली मामले में मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अब 13 नवंबर सुनवाई होगी। इस मामले में वादी नित्यानन्द राय के अधिवक्ता ने पिछली जिरह में अदालत को बताया था कि प्रतिवादीगण अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी को नोटिस मिल गया था। इसके बावजूद कोई अदालत में हाजिर नहीं हुआ और न ही जवाबदेही दाखिल हुई।
4- ज्ञानवापी मामले में अब 13 नवंबर को सुनवाई
ज्ञानवापी से जुड़े तीन साल पुराने जमीन की अदला-बदली मामले में मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अब 13 नवंबर सुनवाई होगी। इस मामले में वादी नित्यानन्द राय के अधिवक्ता ने पिछली जिरह में अदालत को बताया था कि प्रतिवादीगण अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी को नोटिस मिल गया था। इसके बावजूद कोई अदालत में हाजिर नहीं हुआ और न ही जवाबदेही दाखिल हुई।