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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi Navsangh Samiti general secretary gets bail in riot instigating case was accused of conspiracy

Varanasi News: दंगा भड़काने के मामले में नवसंघ समिति के महामंत्री को जमानत, साजिश का था आरोप; जानें मामला

Tue, 09 Sep 2025 05:56 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Tue, 09 Sep 2025 05:56 AM IST
सार

आरोप था कि नवसंघ सांस्कृतिक समिति देवनाथपुरा के पदाधिकारियों ने काली प्रतिमा को तय आकार से बढ़ा बनवा दिया था। विसर्जन के लिए ले जाने वक्त वह टूट गई। मदनपुरा में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते रहे।

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Varanasi Navsangh Samiti general secretary gets bail in riot instigating case was accused of conspiracy
वाराणसी कोर्ट। - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

Varanasi News: नवसंघ काली प्रतिमा के विसर्जन के दौरान एक संप्रदाय वर्ग से मारपीट, तोड़फोड़ और दंगा भड़काने के मामले में अपर सिविल जज (सीडी तृतीय)/ एसीजेएम अजय प्रताप की अदालत ने महामंत्री अजय जायसवाल को 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है। अजय दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के पांडेय हवेली के रहने वाले हैं।

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दशाश्वमेध थाना प्रभारी बालकृष्ण शुक्ला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि नवसंघ सांस्कृतिक समिति देवनाथपुरा के अध्यक्ष असित कुमार दास, महामंत्री अजय जायसवाल समेत अन्य सदस्यों ने काली प्रतिमा बिठाई थी। 

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ये है पूरा मामला

असित ने मूर्ति की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाकर अपने तरीके से मूर्ति बनवाई। जिसकी वजह से 10 नवंबर 2018 को मूर्ति विसर्जन के दौरान समस्या हुई। गली के रास्ते से मूर्ति नहीं निकल पा रही थी। जिससे मूर्ति क्षत-विक्षत हो गई। गली में अब्दुलवारी के मकान के चबूतरे को असित और साथियों ने बिना पूछे क्षतिग्रस्त कर दिया। विरोध करने पर गाली और धमकी दी। 

मदनपुरा में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते रहे। जिला पुलिस प्रशासन को असहज किया। इनके कृत्य से 7 घंटे अतिरिक्त पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कार्य करना पड़ा। मामले में पुलिस ने असित कुमार दास, भाई अभिजीत दास, अजय जायसवाल व अरूप भट्टाचार्य पर मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अजय ने कोर्ट में समर्पण कर जमानत की अर्जी दी थी।

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