वाराणसी: दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता का संदेश, साक्षरता शिविर में दिए टिप्स; कानूनी प्रावधानों पर बातचीत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से तीन शिक्षण संस्थानों में विधिक साक्षरता कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें पॉक्सो एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961 और दहेज मृत्यु से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और लोगों को कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत रहने का संदेश दिया।
विस्तार
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी की ओर से शिवदासपुर-मंडुवाडीह स्थित आरएस शिक्षण संस्थान, चांदपुर चौराहा स्थित सरदार पटेल आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज और बीएलडब्ल्यू स्थित बरेका इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर के तहत कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें पॉक्सो एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961 और दहेज मृत्यु से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि लीगल एड काउंसिल रजनीश कुमार, सूर्य यादव और डॉ. योगेंद्र त्रिपाठी ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामाश्रय पटेल और जिलाध्यक्ष रघुवर दास विश्वकर्मा के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
वक्ताओं ने कहा कि विधिक साक्षरता के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को कानून की जानकारी देने से अपराधों की रोकथाम में मदद मिल सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य कानूनी सहायता को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा सामाजिक समस्या है और इसके खिलाफ जनजागरूकता जरूरी है।
लीगल एड काउंसिल रजनीश कुमार, सूर्य यादव और डॉ. योगेंद्र त्रिपाठी ने लोगों से अपने अधिकारों और कानून में उपलब्ध संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कानूनी जानकारी के अभाव में कई लोग अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते हैं।
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामाश्रय पटेल और जिलाध्यक्ष रघुवर दास विश्वकर्मा ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ लगातार जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने दहेज प्रथा के खिलाफ सामूहिक प्रयास करने पर जोर दिया। कार्यशाला का संचालन पैरा लीगल शांता प्रसाद विश्वकर्मा ने किया। प्रधानाचार्य जितेश्वर सर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में अविनाश सिंह, गीता विश्वकर्मा समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।