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Varanasi News: IIT BHU की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामला, छह अगस्त को अगली सुनवाई; अधिवक्ता ने जिरह पूरी की

Fri, 31 Jul 2026 06:05 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 31 Jul 2026 06:05 AM IST
सार

Varanasi News: वाराणसी में बीएचयू आईआईटी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। सिटी कमांड सेंटर के सिपाही से बचाव पक्ष की जिरह पूरी हुई। अदालत ने निजी टेलीकॉम कंपनी के नोडल अधिकारी को तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए छह अगस्त की तारीख निर्धारित की है।

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Varanasi IIT student mideeds case next hearing on August 6 defense counsel concludes cross-examination
आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) में सुनवाई हुई। न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में सिटी कमांड सेंटर के सिपाही अनिल कुमार प्रजापति से बचाव पक्ष की ओर से जिरह पूरी की गई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए छह अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

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सुनवाई के दौरान आरोपी आनंद चौहान की ओर से अधिवक्ता ने सिपाही अनिल कुमार प्रजापति से सीसीटीवी फुटेज से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर जिरह की। वहीं, अन्य आरोपियों कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल की ओर से भी अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) मनोज गुप्ता ने न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत किया।
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अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक निजी टेलीकॉम कंपनी के नोडल अधिकारी कौशलेंद्र त्रिपाठी को गवाही के लिए तलब किया है। माना जा रहा है कि मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से जुड़े तथ्यों पर उनकी गवाही महत्वपूर्ण होगी। वर्तमान में मामले में अभियोजन पक्ष की अंतिम गवाहियों का दौर चल रहा है।

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गौरतलब है कि दो नवंबर 2023 की रात बीएचयू परिसर में आईआईटी की छात्रा के साथ बाइक सवार तीन युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप सामने आया था। घटना के बाद पीड़िता की तहरीर पर लंका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस विवेचना के दौरान कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल के नाम सामने आए, जिसके बाद तीनों को आरोपी बनाया गया। यह मामला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बना था। अब अदालत में अभियोजन पक्ष की गवाही अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और आगामी सुनवाई में टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी की गवाही के साथ मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी।

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