वाराणसी: छात्रा से दुष्कर्म व अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, शादी टूटने के बाद देता था धमकी; पिता-पुत्र पर केस
पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। छात्रा के मुताबिक, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी दबाव बना रहा था। आरोप है कि युवक के शिक्षक पिता ने भी शिकायत करने पर धमकी दी। पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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मिर्जामुराद थाना क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा ने पड़ोसी युवक और उसके शिक्षक पिता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। छात्रा ने पुलिस को दी तहरीर में करीब दो वर्ष पुरानी घटना का उल्लेख करते हुए युवक पर शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने और अश्लील वीडियो तैयार करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
छात्रा के मुताबिक, वर्ष 2023-24 में वह कक्षा 11 में पढ़ती थी। कॉलेज जाते समय पड़ोसी युवक ने बाइक से स्कूल छोड़ने की बात कहकर उसे अपने साथ बैठाया। आरोप है कि युवक उसे वाराणसी स्थित अपने आवास पर ले गया, जहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। छात्रा का कहना है कि लोकलाज और सामाजिक दबाव के कारण उसने उस समय घटना की जानकारी किसी को नहीं दी।
पुलिस कर रही जांच
तहरीर के अनुसार, बाद में छात्रा की शादी तय हो गई। आरोप है कि इसकी जानकारी होने पर युवक ने 17 सितंबर को उसके ससुराल पक्ष के लोगों को कथित अश्लील वीडियो भेज दिया। इसके बाद शादी टूट गई। छात्रा ने आरोप लगाया कि शादी टूटने के बाद युवक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उस पर दोबारा शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा।
छात्रा का आरोप है कि उसने मामले की शिकायत युवक के शिक्षक पिता से भी की थी। आरोप है कि युवक के पिता ने भी उसे परिवार के खिलाफ कहीं शिकायत नहीं करने की धमकी दी। तहरीर में छात्रा ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित होने की बात कहते हुए उसे जान से मरवाने की धमकी दी गई।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी गोपाल जी कुशवाहा ने बताया कि घटना करीब दो वर्ष पुरानी बताई जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।