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वाराणसी: दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 11 माह की मासूम से की थी हैवानियत

Tue, 17 Aug 2021 09:34 PM IST
हरि User न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: हरि User Updated Tue, 17 Aug 2021 09:34 PM IST
सार

जौनपुर के जफराबाद टेढ़वां गांव निवासी आरोपी बच्चा राय को दोषी पाते हुए उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने समाज विरोधी जघन्य अपराध करार देते हुए सजा सुनाई।
 

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Varanasi Court sentenced the convict of missdeed with girl to life imprisonment
court Order

विस्तार

वाराणसी में 11 माह की मासूम बच्ची के साथ चार साल पहले दुष्कर्म हुआ था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में जौनपुर के जफराबाद टेढ़वां गांव निवासी आरोपी बच्चा राय को दोषी पाते हुए उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि से आठ हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

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एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव के अनुसार, जौनपुर निवासी वादी रोज की भांति दस अगस्त 2017 को पत्नी व बहन के साथ पत्ता बेचने चेतगंज थाना अंतर्गत कालीमहाल क्षेत्र में गया था। रात होने पर सभी सड़क किनारे ही सो गए। इस बीच उसकी बहन के साथ 11 माह की बेटी भी सोई हुई थी। तीन बजे भोर में आरोपी बच्चा राय ने मासूम संग दुष्कर्म किया। परिजनों ने पकड़कर चेतगंज पुलिस के हवाले कर दिया था। अदालत ने समाज विरोधी जघन्य अपराध का दोषी पाया और सजा सुनाई।

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