वाराणसी: सासंद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कैंट थाने में दर्ज है मुकदमा
मऊ जिले के घोसी लोकसभा सीट से सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ वाराणसी के कैंट थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। पुलिस युवती की तलाश में दबिश दे रही है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
वाराणसी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने मऊ जिले की घोषी सीट से बसपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता के खिलाफ कैंट थाने के धोखाधड़ी के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट में मामले के विवेचक गिरिजा शंकर यादव ने आवेदन देकर कहा था कि धोखाधड़ी के मामले में सांसद पर आरोप लगाने वाली युवती के घर बार-बार दबिश दिए जाने के बावजूद वह अपने को छिपा रही है, ऐसे में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए।
अदालत ने इन परिस्थितियों में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके पहले धोखाधड़ी मामले में अधिवक्ता अनुज यादव ने मामले में विवेचना को लेकर अदालत में आवेदन देकर थाने से प्रगति रिपोर्ट तलब की थी। अदालत से रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद मामले में तेजी आई और विवेचक ने दबिश देने के बावजूद नहीं मिलने पर कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन दिया।
सांसद अतुल राय के भाई गाजीपुर निवासी पवन कुमार सिंह ने सीजेएम कोर्ट में सांसद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता के खिलाफ शिकायत की थी कि युवती और उसका पुरुष मित्र साजिश कर सांसद के खिलाफ दर्ज मामले में जो अंक पत्र दिया है, वह कूटरचित है। इसके पूर्व यूपी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष अमृतेश सिंह के खिलाफ दर्ज छेड़खानी के मामले में जन्मतिथि भिन्न है।
इसी आधार पर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर फर्जी अंकपत्र देने पर बीते 28 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर कैंट थाने में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इसी मामले में कोर्ट ने विवेचक के आवेदन पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।