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ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए मौलाना राजी, महंतों की भी हां जी

Wed, 10 Jan 2018 03:41 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Updated Wed, 10 Jan 2018 03:41 PM IST
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Varanasi cleric agree to highcourt order
वाराणसी में मस्जिद में लाउडस्पीकर को लेकर बात करते औलेमा - फोटो : अमर उजाला
धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए वाराणसी के आलिम व मौलाना पूरी तरह से तैयार हैं। इज्तेमाई रुय्यते हेलाल कमेटी के उलेमा ने शहर की सभी मस्जिदों के मुतवल्ली और जिम्मेदारों से अपील की है कि अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किए जाने के संबंध में प्रशासन से जल्द से जल्द अनुमति ले लें।
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उधर, हिंदू धर्मगुरु और महंत भी कोर्ट के आदेश का पालन करने को तैयार हैं। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर आए योगी सरकार के फैसले के बाबत मंगलवार को इज्तेमाई रुय्यते हेलाल कमेटी की बैठक मस्जिद खुदा बख्श जायसी लंगड़े हाफिज नई सड़क में हुई।
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कमेटी के सदर मौलाना जकीउल्लाह कादरी की सदारत में हुई बैठक में तय हुआ कि जनहित में हाईकोर्ट के इस फैसले को पूरे एहतराम के साथ माना जाएगा।

कमेटी ने शहर के सभी मस्जिदों के जिम्मेदारों से अपील की है कि वो जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा हासिल कर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति ले लें। मुफ्ती-ए-शहर मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने प्रशासन से अपील की है कि इस मामले में वो हमारा सहयोग करें।
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बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि प्रोफार्मा कहां से हासिल होगा, जहां जमा करना है, अवाम तक पहुंचने में वक्त लगेगा। इस लिहाज से निर्धारित 15 जनवरी की तारीख में जरूरत पड़ने पर इजाफा किया जाए। मौलाना अब्दुल्ला नासिर ने कहा कि फैसले का पालन किया जाएगा। 

एसडीएम, सीओ के पास मिलेगा प्रोफार्मा

Varanasi cleric agree to highcourt order
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धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अनुमति प्रदान करने के लिए शासन की ओर से एक प्रोफार्मा तैयार किया गया है जिस पर लोग लाउड स्पीकर का इस्तमाल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मंगलवार को एडीएम सिटी वीरेंद्र पांडेय की ओर से जिले के एसडीएम, सीओ और एसीएम को ये प्रोफार्मा उपलब्ध करा दिया गया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे समेत धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने वाले लोग संबंधित अधिकारियों के कार्यालय में संपर्क कर प्रोफार्मा ले सकते हैं।

एक बार में 55 दिन के लिए अनुमति दी जाएगी। मानक के अनुसार ही ध्वनि करनी होगी। साथ ही सभी एसडीएम, एसीएम और सीओ से उनके क्षेत्र के धार्मिक स्थलों के बारे में भी सूचना मांगी गई है। एडीएम सिटी वीरेंद्र पांडेय ने बताया कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर चलाने वाले लोग पंद्रह जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 
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