वाराणसी: 11.72 लाख रुपये साइबर ठगी के आरोपी को मिली जमानत, खाते से 12 लाख की ठगी; आया था फोन
वाराणसी में बीमा बोनस का झांसा देकर 11.72 लाख रुपये की साइबर ठगी के आरोपी रंजन कुमार को अदालत से जमानत मिल गई। वहीं, जंसा क्षेत्र के घनश्याम सिंह यादव के यूको बैंक खाते से 12 लाख रुपये निकालने के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है। दूसरी ओर, मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में दो आरोपियों को अग्रिम जमानत मिली।
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जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने बीमा पर बोनस देने का झांसा देकर 11.72 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामले में आरोपी रंजन कुमार की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। उसे 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। आरोपी आगरा के बोदला का निवासी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, उमरहा, चौबेपुर निवासी श्यामलाल पाल ने 8 जुलाई को साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पाल ने वर्ष 2021 में पीएनबी बैंक में पीएनबी मेट-लाइफ बीमा करवाया था। उन्होंने मार्च 2026 में इस बीमा पर ऋण लिया था। लगभग 12 अप्रैल 2026 को एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें फोन किया।
बीमा पर बोनस और अधिक लाभ देने का झांसा दिया। उसने अलग-अलग तारीखों पर कई बार में कुल 11,72,190 रुपये विभिन्न जनसेवा केंद्रों से नकद जमा करवा लिए। जिन खातों में पैसा जमा कराया गया था, उनके विवरण भी बहला-फुसलाकर मैसेज डिलीट करवा दिए गए। विवेचना के दौरान रंजन कुमार का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।
बैंक खाते से 12 लाख रुपये की साइबर ठगी
साइबर जालसाजों ने घनश्याम सिंह यादव के यूको बैंक से 12 लाख रुपये साफ कर दिए। 24 अक्तूबर को साइबर ठगी के मामले में पीड़ित ने सोमवार को साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। जंसा थाना क्षेत्र के रामेश्वर वरेमा गांव निवासी घनश्याम सिंह यादव ने पुलिस को बताया कि उनका शिवपुर के गिलट बाजार के यूको बैंक में खाता है। खाते से 12 लाख रुपये निकाले गए। मोबाइल पर मेसेज आने के बाद वह तुरंत बैंक गए और पूछताछ की।
घटना के तुरंत बाद 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक उदय वीर सिंह ने बताया कि खाते से रकम निकासी और जिस बैंक खाते में रकम गई है उसकी छानबीन की जा रही है। किसी भी अपरिचित से लेनदेन न करें। किसी को भी फोन या वीडियो कॉल पर बैंक विवरण न बताए। अनजान नंबर से आए एपीके फाइल को डाउनलोड न करें और लिंक पर भी क्लिक करने से बचें। ठगी होने पर तुरंत 1930 या साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
मारपीट-तोड़फोड़ मामले में दो आरोपियों को अग्रिम जमानत
वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में दो आरोपियों जयते और उत्कर्ष गुप्ता की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। बंधपत्र और जमानतदार प्रस्तुत करने पर ही राहत दी जाएगी। प्रकरण के अनुसार, बड़ी पियरी निवासी वादी ज्ञान चंद्र गुप्ता ने चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 30 अगस्त की सुबह किराएदार राजीव गुप्ता, उत्कर्ष गुप्ता और जयते गुप्ता अपने साथियों के साथ घर में घुस आए। 40 से 50 लोग जबरन घर में दाखिल हुए थे। महिलाओं को घसीटने और दुकान में तोड़फोड़ भी की गई थी। धारदार हथियार से हमला किया गया।