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पंचायत चुनाव पर चढ़ा होली का रंग, गुझिया और गुलाल का गिफ्ट देकर जमीनी टोह ले रहे दावेदार 

Mon, 29 Mar 2021 08:43 PM IST
हरि User न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: हरि User Updated Mon, 29 Mar 2021 08:43 PM IST
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UP Panchayat Election 2021: Candidates celebrating Holi by giving gifts of Gujhiya and Gulal in Varanasi
पंचायत चुनाव। - फोटो : amar ujala

वाराणसी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन फार्मों की बिक्री शुरू हो गई। सात से आठ अप्रैल को नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। प्रधान व जिला पंचायत सदस्य पद के दावेदार होली के बहाने चुनावी रंग चढ़ाने में जुट गए हैं। होली में गुझिया और गुलाल का गिफ्ट देकर जमीनी टोह ले रहे हैं। पंचायत की बड़ी सीट पर कद्दावरों ने दांव लगाना शुरू कर दिया है। जिला पंचायत व ब्लाक प्रमुख की सीट पर बड़े नेताओं की नजर है। जिला पंचायत व ब्लाक प्रमुख सीट को अपने कब्जे में लेने के लिए आरक्षण के हिसाब से प्रत्याशी की भी तलाश शुरू हो गई है।

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जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होने के बाद से सभी दलों के दिग्गज नेता अपने परिवार के सदस्यों पर दांव लगा रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य के 40 पद हैं। दावेदार अपनी दावेदारी की पोस्ट सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए हैं। सभी की नजर अध्यक्ष की कुर्सी पर है। इसी तरह ब्लाक प्रमुख की आठों कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए भी सभी दलों के कद्दावर नेता अपने खास के लिए क्षेत्र पंचायत वार्ड की तलाश कर बिसात बिछाने में जुटे हैं। नामांकन फार्म लेने वाले अपने हिसाब से समर्थक और प्रस्ताव को ढूंढने में लगे हैं। आदर्श आचार संहिता का पालन कराने की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों की भूमिका भी बढ़ गई है। 
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आरक्षित वर्ग के दावेदारों को देनी होगी आधी धनराशि 

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए चुनाव आयोग ने जमानत राशि और खर्च की सीमा निर्धारित की है। प्रधानों को जमानत राशि दो हजार देनी होगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य को चार हजार और क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) की जमानत राशि दो हजार होगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछडा वर्ग और महिला वर्ग को जमानत राशि आधी देनी होगी।

75 हजार ही खर्च कर पाएंगे प्रधान
जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अधिकतम व्यय 1 लाख 50 हजार, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 75 हजार, ग्राम प्रधान के लिए 75 हजार और सदस्य ग्राम पंचायत के लिए अधिकतम व्यय 10 हजार रुपये होगा। नामांकन पत्र नकद देकर क्रय किया जाएगा और जमानत राशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक व कोषागार में जमा की जाएगी। सदस्य ग्राम पंचायत को केवल घोषणा पत्र देना होगी।

कर्जदार होने पर नहीं लड़ पाएंगे चुनाव 

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जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान को शपथ पत्र भी देना होगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आयु 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मामले में दोषी नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार अगर किसी बैंक या सहकारी समिति का कर्जदार है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव लड़ने से पहले किश्त जमाकर वित्तीय संस्था से नो ड्यूज सर्टिफिकेट होना चाहिए।

इलेक्शन रिपोर्टिंग एप से भेजेंगे सूचनाएं 
चुनाव की मानीटरिंग इलेक्शन रिपोर्टिंग एप के माध्यम से होगी सभी सूचनाएं आयोग को भेजी जाए। अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा की ओर से जारी पत्र में कहा गया है सभी अधिकारी प्रतिदिन की रिपोर्ट इलेक्शन रिपोर्टिंग एप से भेजें। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने और इसे वेरीफाई करने के बारे में बताया गया है। 

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