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UP Chunav 2022: सातवें चरण के लिए पांच मार्च को थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर, वाराणसी में 1,248 केंद्रों पर होगा मतदान

Wed, 02 Mar 2022 11:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Wed, 02 Mar 2022 11:01 AM IST
सार

यूपी विधानसभा चुनाव के सातवें चरण में वाराणसी, आजमगढ़, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, मऊ और सोनभद्र समेत अन्य जिलों में सात मार्च को मतदान होगा। चुनाव प्रचार का शोर पांच मार्च की शाम थम जाएगा। 

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UP Assembly Election 2022 varanasi The noise of election campaign will stop on March 5
वाराणसी में सात मार्च को मतदान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वाराणसी समेत आसपास के जिलों में सात मार्च को होने वाले मतदान की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया है। वाराणसी में सुबह सात से शाम छह बजे तक 1,248 केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा। मतदाताओं की सुविधा को देख कुल 3,371 मतदेय स्थल बनाए गए हैं।

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चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी तरह के प्रचार, सार्वजनिक सभाएं और जुलूस पांच मार्च शाम छह बजे के बाद बंद हो जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि प्रचार बंद होने के बाद राजनीतिक पदाधिकारी जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए हैं और यहां के मतदाता नहीं है।
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उन्हें प्रचार अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। यह अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के मामले में लागू नहीं होगा। भले ही वे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता न हों।
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केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार प्रतिबंधित
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार करना प्रतिबंधित होगा। प्रत्याशी अपना पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को उस मतदेय स्थल या पड़ोसी मतदेय स्थल का पोलिंग एजेंट नहीं मिलता है तो वह उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी मतदाता को पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है।

मतदान से जुड़ी अहम बातें

  • पीठासीन अधिकारी किसी भी परिस्थिति में मतदान समाप्ति से दो घंटे पूर्व के अंदर किसी भी अभिकर्ता को बदलने की अनुमति नहीं देंगे।
  • प्रत्याशियों के मतदान अभिकर्ताओं के लिए मतदान केंद्र पर बैठने की व्यवस्था प्राथमिकता के क्रम में की जाएगी।
  • हर प्रत्याशी को मतदान वाले दिन को अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन समेत कुल तीन वाहन की अनुमति होगी।
  • चार पहिया वाहनों में चालक सहित पांच से अधिक व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • अभ्यर्थियों के लिए आवंटित वाहन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग नहीं कर सकेंगे।
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