अजब-गजब: अंतर मात्र 26 पैसे का, जीएसटी विभाग ने भेज दिया नोटिस; शहर के 20 हजार व्यापारी और उद्यमी परेशान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Thu, 30 Nov 2023 05:13 PM IST
सार
उद्यमियों ने आरोप लगाया कि जीएसटी के अफसर सुविधा शुल्क मांगते हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने बताया कि पंजीकृत विक्रेता द्वारा जीएसटी न जमा किए जाने पर उसकी वसूली पांच साल बाद पंजीकृत क्रेता से 24 प्रतिशत ब्याज के साथ करना अतर्कसंगत और अवैधानिक है।
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- फोटो : Istock