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Varanasi News: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पॉक्सो मामले में अग्रिम जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई है। मामले में शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की इस अपील में 25 मार्च के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया है कि अदालत ने स्वामी पर लगे आरोपों की गंभीरता पर पर्याप्त विचार नहीं किया। याचिका में कहा गया है कि सरस्वती इस मामले में गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को अग्रिम जमानत देते हुए इस बात पर जोर दिया था कि जांच बाहरी प्रभाव के बिना ही आगे बढ़नी चाहिए। इससे पहले 27 फरवरी को अदालत ने सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया था कि नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों से संबंधित मामले में फैसला सुनाए जाने तक उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। एजेंसी
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को अग्रिम जमानत देते हुए इस बात पर जोर दिया था कि जांच बाहरी प्रभाव के बिना ही आगे बढ़नी चाहिए। इससे पहले 27 फरवरी को अदालत ने सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया था कि नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों से संबंधित मामले में फैसला सुनाए जाने तक उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। एजेंसी
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