फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Seven years imprisonment to junior engineer guilty of corruption

Varanasi News: भ्रष्टाचार के दोषी अवर अभियंता को सात वर्ष की सजा

Wed, 20 Sep 2023 12:16 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 20 Sep 2023 12:16 AM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment to junior engineer guilty of corruption
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अवनीश गौतम की अदालत ने 166 निःशुल्क फर्जी बोरिंग दिखाकर छह लाख 14 हजार रुपये गबन और भ्रष्टाचार के मामले में लघु सिंचाई विभाग, बलिया के तत्कालीन अवर अभियंता जगन्नाथ प्रसाद गुप्त को दोषी पाया है। अदालत ने अभियुक्त को सात वर्ष की सजा सुनाई है। 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। 62 वर्षीय अभियुक्त जगन्नाथ प्रसाद गुप्त अंबेडकर नगर के शहजादपुर का निवासी है।
विज्ञापन

मुकदमे की सुनवाई के दौरान तत्कालीन सहायक राम आशीष राय का निधन हो गया था, जबकि आरोप सिद्ध न होने पर बोरिंग टेक्नीशियन धर्म देव तिवारी को बरी कर दिया गया।
विज्ञापन



विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक प्रकरण बलिया जिले के छपरा विकास खंड का है। वित्तीय वर्ष 1989-90 में 1008 बोरिंग में से 166 नि:शुल्क फर्जी बोरिंग को असली दिखाकर छह लाख 14 हजार रुपये गबन हड़प लिए गए थे। इसमें चार लाख 72 हजार रुपये की स्टील पाइप और एक लाख 42 हजार की मजदूरी दिखाई गई। इस मामले में बलिया के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और चार जनवरी 2010 को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया गया। विचारण में अदालत ने लोक सेवक के पद पर रहते हुए आपराधिक कृत्य का दोषी पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed