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वाराणसी: किराएदार रखने से पहले देनी होगी थाने पर सूचना, ग्रामीण क्षेत्र में लागू हुई धारा 144
Sat, 11 Sep 2021 03:21 PM IST
गीतार्जुन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Sat, 11 Sep 2021 03:21 PM IST
सार
जिलाधिकारी ने सुरक्षा व शांति व्यवस्था के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लागू धारा 144 लागू की है। आगामी महीनों में त्योहार और परीक्षाओं को देखते हुए ऐसा किया गया है।
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वाराणसी पुलिस (फाइल फोटो)।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
आगामी त्योहार और परीक्षाओं को देखते हुए वाराणसी के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने शुक्रवार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कोई भी भवन स्वामी किराएदार रखने से पहले इसकी लिखित सूचना संबंधित थाने को देगा। इसके उपरांत ही वह किराएदार को अपने भवन में प्रवेश करा सकेगा।
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निषेधाज्ञा के दौरान व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र, बम, भाला, तलवार, भुजाली, लाठी-डंडा, चाकू लेकर नहीं चलेगा। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना जुलूस आयोजित नहीं होंगे। साइलेंस जोन के अंदर पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे।
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किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी भी फोर व्हीलर गाड़ियों के शीशे पर काली फिल्म, लाल बत्ती, हूटर का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे। यह प्रतिबंध धार्मिक आयोजनों, वैवाहिक जुलूसों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं चर्च में लागू नहीं होगा। साथ ही शव यात्रा पर भी प्रभावी नहीं होगा। यह आदेश जनपद के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में 31 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगा।
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