सोनभद्र : फिर से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका, 23 दिन के लिए जिले में धारा 144 लागू
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सोनभद्र जिले के घोरावल तहसील के उभ्भा ग्राम पंचायत में फिर कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। प्रशासन को ऐसी आशंका है। इस आशंका को देखते हुए डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने मूर्तिया ग्राम पंचायत की संपूर्ण परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। आगामी 12 सितंबर तक जिले की संपूर्ण सीमा में धारा 144 लागू है।
उम्भा और सपही में जमीन पर कब्जे के दौरान 10 लोगों की हत्या हो गई थी। 28 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया था। बताया कि सूचना मिल रही है कि वहां फिर से विवाद हो सकता है। कानून और व्यवस्था प्रभावित किए जाने की आशंका है।
डीएम ने कहा कि ग्राम पंचायत मूर्तिया में स्थित ग्राम उभ्भा, सपही, डोलो और मूर्तिया सहित उनकी सीमा से लगने वाले अन्य करीबी गांव में किसी भी राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल, एनजीओ से संबंधित व्यक्तियों का प्रवेश डीएम, एडीएम की पूर्व अनुमति के बिना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह अस्त्र -शस्त्र, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में ना तो भ्रमण करेगा और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।
गांव में डीएम, एडीएम की अनुमति के बगैर सभा, धरना-प्रदर्शन, जुलूस पर भी रोक लगा दी गई है। किसी भी सभा मे गड़बड़ी करना या करवाना, डरा धमका कर आतंकित करके शांति व्यवस्था को प्रभावित करवाना प्रतिबंधित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ग्राम पंचायत मूर्तिया के संपूर्ण क्षेत्र में लागू की गई विशेष निषेधाज्ञा के अलावा जिले के अन्य संपूर्ण क्षेत्र में 10 जुलाई से लागू की गई निषेधाज्ञा यथावत प्रभावी रहेगी। निषेधाज्ञा या उसके किसी अंग का उल्लंघन पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।