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सावन: कांवड़ मार्गों पर नहीं बिकेगा मांस, लगानी होगी रेट लिस्ट-लाइसेंस; रेस्टोरेंट और दुकानों के लिए गाइडलाइन

Sun, 26 Jul 2026 12:51 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sun, 26 Jul 2026 12:51 PM IST
सार

Varanasi News: सावन के दौरान वाराणसी में कांवड़ मार्गों पर मांस, मछली और अंडे की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। खाद्य विभाग ने काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य प्रमुख शिवालयों के तीन किलोमीटर दायरे में स्थित रेस्टोरेंट व खाद्य दुकानों के लिए रेट लिस्ट और लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा।

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Sawan No meat sales Kanwar routes rate lists and licenses mandatory guidelines for restaurants and shops
काशी विश्वनाथ मंदिर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सावन माह में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुविधा तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य प्रमुख शिवालयों व मंदिरों से तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी खान-पान की दुकानों पर रेट लिस्ट और खाद्य विभाग से प्राप्त लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रमुख स्थान पर चस्पा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

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खाद्य विभाग के अनुसार, सावन के दौरान प्रमुख कांवड़ मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कछवां से रोहनिया थाना, रोहनिया से लक्सा थाना और लक्सा से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। विभागीय टीमें दुकानों की साफ-सफाई, खाद्य गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित कर रही हैं।

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जारी निर्देशों के मुताबिक इन कांवड़ मार्गों पर मीट, मछली और अंडे की दुकानों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सभी खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। प्रत्येक दुकान पर खाद्य पदार्थों की रेट लिस्ट लगाना, खाद्य सामग्री को ढककर रखना और परिसर में स्वच्छता बनाए रखना भी अनिवार्य किया गया है।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विभाग की ओर से प्रतिष्ठानों पर फूड सेफ्टी कनेक्ट एप के साइनेज भी लगाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से श्रद्धालु और उपभोक्ता खाद्य गुणवत्ता या अन्य अनियमितताओं से संबंधित शिकायत सीधे विभाग तक पहुंचा सकेंगे। विभाग का कहना है कि इससे शिकायतों के त्वरित निस्तारण में भी मदद मिलेगी।

सहायक आयुक्त, खाद्य विभाग कौशलेंद्र शर्मा ने बताया कि सावन के दौरान पूरे शहर में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जिन प्रतिष्ठानों पर निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन, गंदगी, बिना लाइसेंस संचालन या रेट लिस्ट प्रदर्शित न करने जैसी अनियमितताएं मिलेंगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दुकानदारों पर जुर्माना लगाने के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

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