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UP: राहुल गांधी के सिखों पर दिए बयान पर दाखिल रिवीजन अर्जी खारिज, भगवान राम पर टिप्पणी मामले में 24 को सुनवाई

Fri, 10 Jul 2026 10:43 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Fri, 10 Jul 2026 10:43 AM IST
सार

Varanasi News: राहुल गांधी के सिखों पर दिए बयान पर दाखिल रिवीजन अर्जी खारिज कर दी गई। यह मामला पिछले वर्ष सितंबर में राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए एक बयान से जुड़ा है। उधर, भगवान राम पर टिप्पणी मामले में 24 जुलाई को सुनवाई होगी। 

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Revision petition filed against Rahul Gandhi statement on Sikhs dismissed in Varanasi
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में सिखों को लेकर दिए गए बयान के मामले में दाखिल रिवीजन अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने पिछली सुनवाई में आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में राहुल गांधी को पक्षकार बनाया गया था। यह मामला पिछले वर्ष सितंबर में राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए एक बयान से जुड़ा है। तिलमापुर, सारनाथ निवासी नागेश्वर मिश्र ने इस बयान को देश में गृहयुद्ध भड़काने की साजिश करार दिया था।  

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राहुल गांधी के खिलाफ भगवान राम पर टिप्पणी मामले में सुनवाई 24 जुलाई को
अमेरिका के बोस्टन में भगवान श्रीराम पर कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल परिवाद पर बृहस्पतिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) नीरज त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई हुई। राहुल गांधी के अधिवक्ताओं ने वकालतनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की है। पिछले दिनों सत्र न्यायालय ने निगरानीकर्ता की निगरानी अर्जी स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय को पुनः सुनवाई करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के अनुपालन में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई।
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एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में कहा गया है कि राहुल गांधी 21 अप्रैल 2025 को अमेरिका के बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ एक सत्र में शामिल हुए थे। आरोप है कि वहां उन्होंने भगवान श्रीराम को ''पौराणिक'' बताया था। उन्होंने उस युग की कहानियों को काल्पनिक भी कहा था। 
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अर्जी में यह भी आरोप है कि राहुल गांधी ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन पर राम मंदिर का विरोध करने और विदेश में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने का भी आरोप है। इस मामले में दाखिल अर्जी को 27 मई 2025 को अवर न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद परिवादी अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने सत्र न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल की थी। सत्र न्यायालय ने सुनवाई के बाद अवर न्यायालय को इस अर्जी पर पुनः सुनवाई करने का आदेश दिया था।  

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