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Varanasi: लूट के आरोपी दरोगा समेत चार पुलिस कर्मियों को पेश कराएं पुलिस आयुक्त और एसपी, कोर्ट का सख्त रुख

Sun, 08 Oct 2023 09:52 AM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Sun, 08 Oct 2023 09:52 AM IST
सार

 स्पेशल सीजेएम शिखा यादव की अदालत ने मारपीट और लूट के एक मामले में आरोपी और तत्कालीन राजातालाब चौकी प्रभारी संतोष सिंह समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। 

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Police Commissioner and SP should present four police personnel including Inspector accused of robbery
यूपी पुलिस - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

स्पेशल सीजेएम शिखा यादव की अदालत ने अधिवक्ता के बेटे को मारने-पीटने व लूट के एक मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों के हाजिर न होने पर सख्त रुख अख्तियार किया है। अदालत ने आरोपी और तत्कालीन राजातालाब चौकी प्रभारी संतोष सिंह समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। आरोपी दरोगा संतोष महराजगंज में तैनात है, ऐसे में वहां के एसपी को पत्र लिखा है।

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वहीं, तीन अन्य पुलिस कर्मियों के लिए लखनऊ के पुलिस आयुक्त और चंदौली व मिर्जापुर के एसपी को पत्र लिखा गया है।पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2009 के इस मामले का निस्तारण हाईकोर्ट ने एक माह में करने का आदेश दिया है। आरोपियों के पेश नहीं होने से सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में गिरफ्तारी वारंट का तामिला सुनिश्चित कराया जाए। मामले की सुनवाई अब 13 अक्तूबर को होगी।

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14 साल पहले की घटना

प्रकरण के मुताबिक 30 मार्च 2009 को रोहनिया क्षेत्र के कनकपुर निवासी अधिवक्ता रवींद्र नाथ यादव के नाबालिग बेटे अर्जुन व उसके तीन साथी छात्रों को पूछताछ के नाम पर पुलिस चौकी राजातालाब ले जाया गया। तत्कालीन राजातालाब चौकी प्रभारी संतोष सिंह व पुलिसकर्मी अरविंद कुमार, प्रेमराज और वीर बहादुर ने चारों के साथ मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद शांतिभंग की आशंका में जेल भेज दिया था।

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दुष्कर्म के मामले में सास को मिली जमानत

दहेज के लिए बहू को प्रताड़ित करने और तांत्रिक को घर में बुलाकर उससे दुष्कर्म करवाने के मामले में प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने समधाखास, औराई (भदोही) की रहने सास को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व नरेश यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार कपसेठी थाना क्षेत्र की रहने वाली वादिनी ने 12 अगस्त 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादिनी के अनुसार उसकी शादी 21 मई 2013 को समधाखास, औराई (भदोही) में हुई थी।

शादी के बाद जब वह विदा होकर ससुराल गई तो उसके पति, सास, ससुर, दो जेठ और दो जेठानी दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। इस बीच उसके ससुराल वाले वर्ष 2015 में एक तांत्रिक को घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म कराए। धमकी दिए कि किसी से बताया तो जान से मरवा देंगे। इसके बाद 20 मार्च 2022 को ससुराल वालों ने उसे और उसकी पांच वर्षीय पुत्री को मारपीट कर घर से भगा दिया था। संवाद

रिश्वत लेते गिरफ्तार बलिया के लेखाकार की जमानत अर्जी खारिज

विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय सपना शुक्ला की अदालत ने 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार बलिया जिले के बिलहरी विकास खंड के लेखाकार बृजेश गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने आरोपी का कृत्य लोकनीति और नैतिकता के खिलाफ बताते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज की है। जमानत अर्जी का विरोध सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रथमेश पांडेय और विशेष लोक अभियोजक कमलेश यादव ने किया।

बृजेश गुप्ता पर आरोप है कि पशु आश्रय में काम किए मजदूरों के लगभग तीन लाख रुपये के भुगतान के लिए उसने 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत सतर्कता अधिष्ठान के एसपी से मजदूरों ने बीते 22 सितंबर को की थी। ट्रैप टीम ने आरोपी को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। 

मदरसा प्रबंधक की अग्रिम जमानत जमानत अर्जी खारिज

मदरसा में सरकारी नियुक्ति के नाम पर दो लाख रुपये हड़पने और शिक्षिका के साथ छेड़खानी करने के जैतपुरा थाने के मामले में आरोपी प्रबंधक रिजवान अहमद अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी प्रभारी जिला जज राकेश पांडेय की कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत में अभियोजन की ओर से प्रभारी डीजीसी मुनीब सिंह चौहान व वादिनी के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह प्रिंस ने पक्ष रखा। 

हेरोइन तस्करी के आरोपी को मिली जमानत

अपर जिला जज (एकादश) सुबाष चंद्र तिवारी की अदालत ने हेरोइन बरामदगी के एक मामले में सलारपुर, सारनाथ निवासी आरोपी आशीष सिंह उर्फ नानक को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीष राय और अजीत कुमार वर्मा ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पुराना पुल चौकी प्रभारी आदित्य कुमार सिंह दो सितंबर 2023 को पंचक्रोशी रेलवे क्रॉसिंग के समीप गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में एक ने अपना नाम आशीष सिंह उर्फ नानक व दूसरे ने अपना नाम विजय कुमार बिंद उर्फ छोटक बताया था। तलाशी में दोनों के पास से 20-20 पुड़िया हेरोइन बरामद हुई थी। 

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